अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 70 प्रकरणों में सवा नौ लाख रूपए की राहत मंजूर
मुरैना 25अगस्त 2007
अनुसूचित जाति, जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अप्रैल 07 से 15 अगस्त 07 तक मुरैना जिले में 70 प्रकरणों में 9 लाख 23 हजार 750 रूपये की राहत राशि स्वीकृत की गई । इससे 115 हितग्राही लाभान्वित हुए । स्वीकृत राशि में से 5 लाख 23 हजार 500 रूपये की राहत का वितरण किया जा चुका है ।
यह जानकारी कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में आज सम्पन्न जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरी समिति की बैठक में दी गई । बैठक में बताया गया कि हत्या के दो प्रकरणों में 3 लाख रूपये की सहायता स्वीकृत की गई , जिसका वितरण अभी शेष है । बलात्कार के 5 प्रकरणों में स्वीकृत सबा लाख रूपये की राशि में से एक लाख रूपये का वितरण किया जा चुका है । इसी प्रकार लज्जा भंग के दो प्रकरणों में 50हजार रूपये और गंम्भीर आघात के एक प्रकरण में 50 हजार रूपये तथा सामान्य मारपीट के 60 प्रकरणों में 3 लाख 23 हजार 500 रूपये की राहत वितरित की गई ।
अधिनियम के अधीन न्यायालय में लंबित 861 प्रकरणों में से 21 का निराकरण हुआ है तथा 840 लंबित हैं । कलेक्टर ने उप संचालक अभियोजन को लंबित प्रकरणों के निराकरण की दिशा में प्रयास करने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि आदिम जाति कल्याण थाना में पंजीवध्द प्रकरणों में घटना स्थल की जांच आदि की कार्रवाई तत्परता से की जाय । उन्होंने अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने पर ,तत्परता से प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायं ।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री उपेन्द्र नाथशर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी.सिंह,डिप्टी कलेक्टर श्रीमती नीतू सिंह, उप संचालक अभियोजन, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण तथा समिति के सदस्यगण उपस्थित थे ।
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