जिला मजिस्ट्रेट मुरैना श्री अनुराग वर्मा ने पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग
सुजानिया के प्रस्ताव पर 4 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है। इन चारों
आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध
है। जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग वर्मा ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा
अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5,6 के प्रावधानों के अंतर्गत यह
कार्यवाही की है।
जिन 4 आदतन अपराधियों को जिला बदर
किया है, उनमें गदाईपुरा थाना हजीरा ग्वालियर हाल गांधीनगर पोरसा के दुर्गा
प्रजापति पुत्र रामजीलाल, वार्ड नंबर-9 रामनगर पोरसा के छोटू उर्फ
राधास्वामी उर्फ राधाकिशन पुत्र रामौतार जाटव, ग्राम जोंटई थाना पोरसा के
अर्जुन सिंह पुत्र रमेश सिंह तोमर और ग्राम हींसकी थाना पोरसा के सुरेश
पुत्र नवल सिंह तोमर शामिल है। इन चारों आदतन अपराधियों कि आपराधिक,
असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं
जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट
श्री अनुराग वर्मा ने इन 4 आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वे जिला
मुरैना एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की
सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाये। आदेश में कहा है कि यह
चारों अपराधी बिना पूर्व स्वीकृति के मुरैना, ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर और
शिवपुरी जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करें।
नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की आज अंतिम तारीख आज 17 उम्मीदावरों ने नाम
निर्देशन पत्र दाखिल किये
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संजय गुप्ता मांडिल, ब्यूरो मुरैना/
नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के पांचवे दिन यानी 15 अक्टूबर को 17
उम्मीदवारों द्वारा अपनी नाम जद्दगी का पर्चा दाखिल क...
4 वर्ष पहले
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