सोमवार, 9 नवंबर 2020

काउटिंग में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिये - जिला निर्वाचन अधिकारी - प्रैस के लोग मोबाइल से कव्हरेज नहीं कर सकेंगे

 

मतगणना तैयारियां अन्तिम चरण में है। इसलिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने नवीन कलेक्ट्रेट में रिटर्निंग ऑफीसर, सहायक रिटर्निंग ऑफीसरों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिये है कि मतगणना के समय काउटिंग में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिये। गणना के दौरान हर बिन्दु पर संबंधित व्यक्ति को चौकन्ना रहकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि आरओ, एआरओ हर टेबल की गणना पर आने वाले प्रश्नों का जबाव देने नहीं पहुंच सकते। संबंधित टेबल गणना अधिकारी को विवेक से कार्य करना होगा। डाकमत पत्र या पोस्टल बैलेट में कोई भी निर्णय लेने से पहले संबंधित आरओ को भी अवगत कराना होगा। अन्तिम निर्णय रिटर्निंग ऑफीसर का ही होगा। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री तरूण भटनागर, अपर कलेक्टर, आयुक्त नगर निगम श्री अमरसत्य गुप्ता, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एलके पाण्डे, संबंधित रिटर्निंग ऑफीसर, सहायक रिटर्निंग ऑफीसर, नगरीय निकायों के सीएमओ, जनपद पंचायतों के सीईओ उपस्थित थे।          
    जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वर्मा ने कहा कि कोविड की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक विधानसभा की मतगणना 3 कक्षों में होगी। जिसमें दो कक्षो में ईव्हीएम की गणना 7-7 टेबल पर होगी। तीसरे कमरे में पोस्टल बैलेट की गणना की जायेगी। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के गणना एजेन्टों को भी सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें।  

मीडिया कर्मी गणना रूम के सीमा में ही पहुंचकर वीडियाग्राफी या फोटोग्राफी कर सकेंगे

    कलेक्टर ने बताया कि संपूर्ण गणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी आरओ के द्वारा कराई जायेगी। प्रत्येक टेबल की नहीं। गणनाहॉल में मीडिया का फिक्स स्टेण्ड कैमरे की अनुमति नहीं होगी। पत्रकारों के गणना हॉल में प्रवेश एवं पहुंच हेतु एक सीमा का निर्धारण करना होगा। हाथ या कंधे वाला कैमरा ले जाने की अनुमति होगी। किसी मशीन पर कैमरा फोकस नहीं किया जायेगा, न ही ऐसा फोटोग्राफ्स लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी मीडिया कर्मी गणना कक्ष में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। मीडियाकर्मी मतगणना कक्ष में पीआरओ के साथ कैमरा लेकर फोटो, वीडियाग्राफी कर सकेंगे। मोबाइल किसी भी स्थिति में एलाउ नहीं होगा।

सभी मीडियाकर्मी एवं कर्मचारी अपने पास लेकर ही पॉलीटेक्निक पहुंचे

    कलेक्टर ने कहा कि मतगणना 10 नवम्बर को प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी। इसके पूर्व गणना कर्मी प्रातः 6 बजे पॉलीटेक्निक पहुंचकर अपनी-अपनी टेबल पर 7 बजे पहुंचे। ईव्हीएम स्ट्रांग रूम 7 बजे खुलेगा। इसके बाद सभी मशीनों को सैनेटाइज किया जायेगा। मीडिया कर्मी या कर्मचारी निर्वाचन कार्यालय तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया हुआ पास लेकर ही प्रवेश पा सकेंगे।      

मतगणना अभिकर्ताओं की उपस्थिति के नवीन निर्देश

    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत रखते हुये उप निर्वाचन 2020 हेतु अगस्त 2020 में जारी निर्देशानुसार मतगणना हॉल में बड़ी संख्या में मतगणना एजेन्ट की उपस्थिति को रोकने के लिये कंट्रॉल यूनिट से परिणाम का प्रदर्शन एक बड़ी स्क्रीन पर किया जा सकता है।  

मतगणना स्थल का आयोग द्वारा अनुमोदन एवं गणना स्थल की व्यवस्था  

    अभ्यर्थियों को गणना कक्षों एवं कक्षवार टेबल लगाने का क्रम एवं कुल कितने गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकते है, इसकी लिखित में सूचना देना होगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत रखते हुये उपनिर्वाचन हेतु अगस्त 2020 में जारी निर्देशानुसार 1 मतगणना हॉल में 7 मतगणना टेबल होनी चाहिये। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त एआरओ की नियुक्ति कर 3-4 मतगणना हॉल बनाये जा सकते है।    
थ्री-कॉर्डन सुरक्षा व्यवस्था स्थानीय विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं स्थानीय पुलिस
    पहले विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं स्थानीय पुलिस प्रवेश पत्र की जांच, महिलाओं की महिला सुरक्षाकर्मी द्वारा तलाशी, दूसरे सुरक्षा चक्र में प्रवेश से पूर्व फ्रिस्कींग राज्य सशस्त्र पुलिस कर्मियों द्वारा, तीसरा मतगणना हॉल प्रवेश द्वार पर सामान्यतः कोई तलाशी नहीं होती है, यहां सीएपीएफ के जवान तैनात होंगे।

सुरक्षा व्यवस्था  

    स्ट्रॉंग रूम से गणना हॉल तक सीयू को लाने-ले जाने हेतु बेरीकेडिंग एवं सुरक्षित पाथ। गणनास्थल से 100 मीटर क्षेत्र पेडेस्ट्रीयन झोन के रूप में चिन्हित करना। ट्राफिक डायवर्सन प्लान। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बाहरी घेरे के प्रवेश से पेदल मार्ग, बिना प्रवेश पत्र के प्रथम घेरे (बाहरी) से प्रवेश की अनुमति नहीं। आंतरिक सुरक्षा चक्र गणना हॉल का प्रवेश द्वार सीएपीएफ। मोबाइल आदि के लिये फिस्क्रींग। मीडिया सेंटर गणना हॉल से दूर, जिसमें कम्प्यूटर मय नेट, कनेक्शन टेलीफोन, स्केनर, टीव्ही स्क्रीन आदि से युक्त। मीडिया पर्सन्स को काउटिंग हॉल भ्रमण के लिये स्कार्टींग ऑफीसर की नियुक्ति। मीडिया पर्सन को आयोग द्वारा प्राप्त सूची के आधार पर डीईओ द्वारा पास जारी करना।  

गणना स्टाफ की नियुक्तियां   

    ईव्हीएम से गणना एवं पोस्टल बैलेट गणना में लगे कर्मियों का पृथक-पृथक रेण्डमाईजेश किया जायेगा। डाकमत पत्रों की गणना हेतु राजपत्रित अधिकारी लगाना। उन्हें प्रशिक्षण देना। प्रथम रेण्डमाइजेशन गणना से एक सप्ताह पूर्व 120 प्रतिशत से डीईओ द्वारा। द्वितीय रेण्डमाइजेशन 24 घंटे पूर्व ऑब्जर्वर के समक्ष। तृतीय रेण्डमाइजेशन गणना दिवस को प्रातः 5 बजे। आरओ द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करना। इसी प्रकार माईक्रो ऑब्जर्वर का भी रेण्डमाइजेशन एवं नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे। गणना स्टाफ के अतिरिक्त प्रत्येक टेबल पर एक माईक्रो ऑब्जर्वर, सीलिंग हेतु स्टॉफ लगाया जाना। चतुर्थ श्रेणी स्टाफ ईव्हीएम गणना हॉल में लाने ले जाने हेतु। गणना उपरान्त सिलिंग कर सभी ईव्हीएम व्हीव्हीपैट को डबल लॉक में रखा जायेगा। ईव्हीएम स्ट्रांग रूम से निकलते ही रिटर्निंग ऑफीसर के मार्गदर्शन में वीडियोग्राफी होगी। ईव्हीएम जिस टेबल पर गणना होगी, वहां तक वीडियोग्राफी कराई जायेगी।

काउटिंग एजेन्ट ये नहीं बन सकेंगे

    मतगणना के दौरान सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति, वर्तमान राज्य, केन्द्र के मंत्री, वर्तमान सांसद, विधायक, जनपद पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका, नगर परिषद, जिला पंचायत अध्यक्ष, सहकारी बैंक, जिला चेयरमेन, शासकीय संस्थान के चेयरपर्सन (राजनैतिक नियुक्तियां) शासकीय अधिवक्ता, कोई शासकीय अधिकारी काउटिंग एजेन्ट नहीं बन सकेंगे। 

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