शुक्रवार, 13 नवंबर 2020

अंबाह, पोरसा, कैलारस एवं झुण्डपुरा निकायों के वार्ड आरक्षण की कार्रवाही 17 नवम्बर को होगी

 नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश भोपाल आदेशानुसार नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 (क) एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम मध्यप्रदेश नगर पालिका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिये वार्डो का नियम 1994 के अनुसार स्थानीय निकायों के वार्ड आरक्षण की संसोधित कार्रवाही 17 नवम्बर को दोपहर 12 बजे नवीन कलेक्ट्रेट भवन में होगी। जिसमें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में नगर पालिका परिषद अंबाह, नगर पालिका परिषद पोरसा, नगर परिषद कैलारस एवं नगर परिषद झुण्डपुरा के वार्डो के आरक्षण की कार्रवाही की जावेगी।

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