लोक अदालत में 48 प्रकरणों का निराकरण
मुरैना 15 अप्रेल 2009/ आपसी प्रेम और सद्भाव से त्वरित फैसला दिलाये जाने की मंशानुरूप माह मार्च में लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न खंडपीठों द्वारा कुल 48 प्रकरणों का निराकरण किया गया । माह के प्रथम व तीसरे शनिवार को स्थायी लोक अदालत का आयोजन किया जाता है तथा प्रत्येक शुक्रवार को सांय 5 से 7 बजे आयोजित लोक अदालत में प्रत्येक न्यायालय द्वारा समझौता योग्य प्रकरणों में आपसी समझौते के माध्यम से प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जाता है ।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री एस.के.शुक्ला के अनुसार माह मार्च में स्थायी पीठ क्र.1 के पीठासीन अधिकारी श्री आर.जी.कोठे द्वारा 17 क्लेम प्रकरणों में 914500/ रू की अवार्ड राशि पक्षकारों के हित में स्वीकृत की गई। इसके अलावा 28 प्रकरण फौजदारी के तथा 3 दीवानी प्रकरणों को आपसी समझबूझ के आधार पर निपटाया गया । लोक उपयोगी सेवा हेतु पृथक से लोक अदालत की पीठ निर्मित की गई है । जिसमें प्रथम अपर जिला न्यायाधीश श्री आर.सी. वार्ष्णेय को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुरैना तथा कार्य पालन यंत्री लोक निर्माण विभाग मुरैना को सदस्य के रूप में पदांकित किया गया है । लोक उपयोगी सेवा जैसे यातायात सेवा, डाक सेवा, विद्युत पेयजल सेवा, चिकित्सा एवं नर्सिंग सेवा से उत्पन्न, समस्याओं के निराकरण हेतु नागरिक स्वयं प्रत्येक शुक्रवार को सांय 5 से 7 बजे उक्त लोक अदालत में उपस्थित हो कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ।
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