लोक सभा निर्वाचन-2009 : उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिये विश्राम गृहों, डाक बंगलों आदि का उपयोग नहीं कर सकेंगे
मुरैना 15 अप्रेल 2009# लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी दल का उम्मीदवार विश्राम गृहों, डाक बंगलों तथा अन्य सरकारी भवनों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार कार्यालय अथवा आमसभा आदि प्रचार कार्यों के लिये नहीं कर सकेगा। चुनाव आयोग ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किये हैं।
चुनाव आयोग ने कहा है कि इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि विश्राम गृहों, डाक बंगलों तथा अन्य सरकारी इमारतों के उपयोग (ग़ैर-प्रचार) में सत्ताधारी दल के सदस्यों अथवा उम्मीदवारों का एकाधिकार न हो और सभी दलों के सदस्यों तथा उम्मीदवारों को उनका समानता के आधार पर उपयोग करने की अनुमति दी जाये। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई भी कार्यकर्ता सर्किट हाऊस, डाक बंगले आदि में प्रचार कार्यालय नहीं खोल सके क्योंकि ये भवन इन लोगों के लिये सिर्फ अस्थाई रूप से ठहरने के लिये होते हैं।
आयोग ने कहा है कि किसी भी राजनैतिक दल के सदस्यों द्वारा सरकारी विश्राम गृहों के परिसर में नैमेत्तिक बैठकें किये जाने तक की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। विश्राम गृह परिसर में सिर्फ उस व्यक्ति के वाहन को खड़ा रहने दिया जाएगा जिसे विश्राम गृह में ठहरने की अनुमति दी गई हो। यदि वह व्यक्ति अधिक वाहनों का उपयोग कर रहा है तो उनमें दो से अधिक वाहनों को वहां खड़ा नहीं रहने दिया जायेगा।
किसी भी व्यक्ति को 48 घंटे से ज्यादा के लिये कमरे आवंटित नहीं किये जायेंगे। बहरहाल किसी भी क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले इस प्रकार के आवंटन बंद हो जायेंगे और यह प्रतिबंध मतदान अथवा पुनर्मतदान पूरा होने तक जारी रहेगा।
कोई टिप्पणी नहीं :
एक टिप्पणी भेजें