पुराना कार्ड जमा करने पर ही मिलेगा बी.पी.एल. कार्ड
मुरैना 04 मार्च 08/ कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने सक्षम कार्ड जारी कर्ता अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे बी.पी.एल. राशन कार्ड जारी करते समय पूर्व में जारी सामान्य राशन कार्ड को आवश्यक रूप से जमा करायें । पूर्व का सामान्य राशन कार्ड जमा कराने के पश्चात ही नवीन वी.पी.एल कार्ड जारी किया जाय ।
ज्ञात हो कि जिले के ग्रामीण अंचल में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों के राजस्व विभाग और जनपद पंचायत के अधिकारियों द्वारा राशन कार्ड जारी किये जा रहे हैं । प्राय: यह देखने में आया है कि एक ही परिवार में सामान्य, बी.पी.एल.,(नीला) और अन्त्योदय (पीला) राशन कार्ड जारी किये गये हैं । यह नियम विरूध्द है । एक ही परिवार में अलग- अलग सदस्यों के नाम से कार्ड किसी भी हालत में जारी नहीं किये जाये ।
कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार , मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद तथा मुख्य नगर पालिका और नगर पंचायत अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे जो भी कार्ड जारी करें, उसकी विधिवत सूचना खाद्य कार्यालय को भिजवायें, ताकि संबंधित को पात्रता अनुसार खाद्यान्न और कैरोसिन प्राप्त हो सके । जिन पंचायतों में लक्ष्य से अधिक अन्त्योदय के कार्ड जारी किये गये हैं ,उन्हें तत्काल जमा करायें और उनके स्थान पर नीले बी.पी.एल. कार्ड जारी किये जायं । साथ ही लक्ष्य के अनुसार जारी राशन कार्ड की अद्यतन सूची कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा को उपलब्ध कराई जाय । इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता और अनियमितता वर्दाश्त नहीं की जायेगी तथा संबंधित दोषी अधिकारी व कर्मचारी के विरूध्द अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी ।
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