सचिव की नियुक्ति सी ई ओ करेंगे
मुरैना 20 फरवरी 2008/ कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने जनपद पंचायत जौरा की ग्राम पंचायत सहराना में सरपंच द्वारा पंचायत कर्मी (सचिव) पद पर नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण नहीं करने के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नियुक्ति की कार्रवाई हेतु अधिकृत किया है ।
ज्ञात हो कि राज्य शासन द्वारा पंचायत कर्मी (सचिव) के रिक्त पद की पूर्ति हेतु सरपंच ग्राम पंचायत सहराना को अधिकृत कर पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 86 (1) के तहत 30 दिन के भीतर नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए थे । सरपंच द्वारा पद की पूर्ति नहीं करने के कारण म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 86(2) के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जौरा को सरपंच की शक्ति का प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है ।
पंचायत कर्मी के रिक्त पद की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित कर वरीयता अनुसार योग्य उम्मीदवार के नाम से कलेक्टर का अनुमोदन प्राप्त कर नियुक्ति अदेश जारी करने को कहा गया है । एक नाम प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा । चयनित उम्मीदवार द्वारा तीन दिवस में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार को नियुक्ति दी जायेगी ।
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