सोमवार, 20 अप्रैल 2009

लोक सभा निर्वाचन-2009 : मतदान के पहले होगा मॉक पोल

लोक सभा निर्वाचन-2009 : मतदान के पहले होगा मॉक पोल

मुरैना 20 अप्रेल 09/ चुनाव आयोग ने लोकसभा निर्वाचन की पारदर्शिता बनाये रखने के उद्देश्य से मॉक पोल की प्रक्रिया को सर्वोच्च महत्व के साथ करने का कहा है । आयोग ने उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में मॉक पोल सुनिश्चित रूप से करने को कहा है । मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारियों द्वारा मॉक पोल के बाद उसका प्रमाण पत्र भी जारी किया जायेगा ।

       कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम.के.अग्रवाल के अनुसार राजनैतिक दलों के पोलिंग एजेंटों की चुनाव के दौरान मौजूदगी बेहतर पारदर्शिता को परिलक्षित करती है । उन्होंने बताया कि मतदान के नियत समय सबेरे 7 बजे से  एक घंटे पूर्व मॉकपोल की प्रक्रिया सभी मतदान केन्द्रों पर सम्पन्न होगी । इसके लिए सभी राजनैतिक दलों के पोलिंग एजेंटों से प्रात: 6 बजे मतदान केन्द्र पर पहुंचने का अनुरोध किया गया है । मॉकपोल के पूरा होने के तत्काल बाद 8 बजे तक उसकी पूरी रिपोर्ट को मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जायेगा । संचार नेटवर्क के अंतर्गत मतदान केन्द्र स्तर पर नियुक्त संपर्क अधिकारी के मार्फत सम्पन्न मॉकपोल की जानकारी भेजी जानी होगी ।

       पीठासीन अधिकारियों को मॉकपोल निर्धारित समय पर ही करने के निर्देश दिये गये है । राजनैतिक दलों के पोलिंग एजेंट यदि उक्त निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होते है तो कुछ समय तक रूका जा सकता है । लेकिन इसके बाद भी यदि एजेंट नहीं पहुंचते हैं तो फिर पीठासीन अधिकारी मॉकपोल सम्पन्न करायेगा तथा यह सूचना देगा कि कोई पोलिंग एजेंट इस दौरान उपस्थित नहीं हुआ और वह मतदान निर्धारित समय सबेरे 7 बजे से शुरू करवायेगा । मॉकपोल इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन की काम करने की स्थिति की जांच के लिए किया जायेगा, जिसका उल्लेख पीठासीन अधिकारियों को उनके द्वारा भेजे जाने वाले प्रमाण-पत्र में करना होगा ।

       आयोग ने मॉकपोल के संबंध में विशेष निर्देश निर्वाचन प्रक्रिया से जुडे अधिकारियों को दिये है । जिसमें उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त चुनाव एजेंटों का उनकी तैनाती के पोलिंग स्टेशन अथवा निकट के मतदान केन्द्र का मतदाता होना जरूरी होगा, इस पर सख्ती से अमल होना है । उम्मीदवारों को यह सलाह दी गई कि उनके एजेंट मतदान शुरू होने के पर्याप्त समय पूर्व मतदान केन्द्र पहुंच जाएं ताकि मतदान के पूर्व की औपचारिकताएं जैसे उन्हें प्रवेश पत्र का जारी होना, मॉकपोल (कृत्रिम मतदान) का संचालन आदि काम समय पर हो जाएं । मॉकपोल का संचालन पीठासीन अधिकारी उम्मीदवारों के चुनाव एजेंटों की मौजूदगी में करेंगे । अधिकारियों को एक निर्धारित प्रारूप में मॉकपोल सर्टिफिकेट तैयार कर उस पर दस्तखत करना होगें । उन्हें इस सर्टिफिकेट में चुनाव एजेंटों के नाम और उन उम्मीदवारों के नाम भी दर्शाना होंगे जिनका वे प्रतिनिधित्व कर रहे है तथा उनके दस्तखत भी लेना होंगे ।

 

कोई टिप्पणी नहीं :