भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों का 25 नवम्बर तक शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित कराया जाय- कलेक्टर
मुरैना 14 नवम्बर 2007 // कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने गत दिवस राजस्व एवं ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जिले में सर्वेक्षित भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का 25 नवम्बर तक शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि पंजीयन में विलम्ब करने अथवा पंजीयन नहीं करने वाले सरपंच के विरूध्द पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत पद से पृथक करने की कार्रवाई की जाय । बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभय वर्मा, अपर कलेक्टर श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा , संयुक्त कलेक्टर श्री आशकृत तिवारी प्रमुख रूप से उपस्थित थे ।
कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में पंचायतों को 10 रूपये का शुल्क लेकर पंजीयन करना है । इस पंजीयन के आधार पर भूमिहीन कृषि श्रमिकों के परिवार को सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिलाया जायेगा । उन्होंने सीईओ जनपद को पंजीवध्द भूमिहीन कृषि श्रमिक के परिचय पत्र तैयार कराकर जन प्रतिनिधियों के समक्ष वितरण कराने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि निर्माण श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सीईओ जनपद और शहरी क्षेत्र में एसडीओ राजस्व अधिकृत रहेंगे । मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत भूमिहीन खेतिहार मजदूर के रूप में पंजीबध्द व्यक्ति भवन एवं अन्य संनिर्माण मंडल में पंजीयन अथवा सहायता के लिए पात्र नहीं होगा । पंजीयन के समय अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एक ही व्यक्ति का दोनों योजनाओं में पंजीयन न हो जाये।
बैठक में बताया गया कि राज्य शासन ने निर्धारित मानदंड में परिवर्तन करते हुए सामान्य से 25 प्रतिशत कम वर्षा वाले जिलों को भी सूखा ग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया है । इस तारतम्य में जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक तहसील के लिए 50 लाख रूपये के मान से सूखा राहत कार्य योजना तैयार कर शासन की स्वीकृति हेतु भेजी गई है ।
परख कार्यक्रम को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कलेक्टर ने समस्त सीईओ जनपद को नोडल अधिकारियों के आवंटित ग्रामों में अविलंब परिवर्तन करने और प्रारूप-1 बी की जानकारी अद्यतन करने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि एस.डी.एम. भी ब्लॉक स्तर पर परख की नियमित समीक्षा करें । विशेष राजस्व अभियान के दौरान नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के लंबित प्रकरणों को शून्य की स्थिति में लाने के प्रयास किये जांय और पट्टाधारी को भूमि का कब्जा दिलाने के साथ ही अवैध कब्जाधारी के विरूध्द अनुसूचित जाति, जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कराने और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय । उन्होंने कहा कि अधिकारी भ्रमण के दौरान मध्यान्ह भोजन का मीनू अनुसार वितरण और गुणवत्ता पर विशेष निगाह रखें तथा इसमें किसी भी तरह की अनियमितता के लिए संबंधित के विरूध्द कार्रवाई प्रस्तावित करें । उन्होंने पेयजल की स्थिति पर सजग निगाह रखने के निर्देश दिए । उन्होंने नई वितरण व्यवस्था के तहत एसडीएम को 50 प्रतिशत दुकानों का निरीक्षण करने को कहा ।
हर पात्र बालिका को मिले गांव की बेटी योजना का लाभ
कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने कहा कि शासन ने गांव की बेटी योजना के प्रावधान संशोधित किये हैं । पहले हायर सेकण्डरी की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली प्रत्येक गांव की एक बालिका को इसका लाभ दिया जाता था । अब 12 वीं कक्षा को प्रथम श्रेणी से उन्तीर्ण करने वाली गांव की हर वालिका इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है । जिला स्तर पर प्राचार्य कन्या स्नातकोत्तर माध्यमिक विद्यालय इस योजना के लिए नोडल अधिकारी हैं । उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देश दिए कि वे प्राचार्यों से सूची प्राप्त कर शासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं से 12 वीं परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाली बालिका, जिसने महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है, को इस योजना का लाभ दिलाने की पहल करें ।
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