आयुक्त आदिवासी विकास म.प्र भोपाल के निर्देशानुसार म.प्र. विमुक्त जाति, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ अनुदान योजना नियम 2010 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर इन वर्गो के बेरोजगार युवक व्यक्तियों को बैंक के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए अधिकतम एक लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है।
सहायक आयुक्त आजाका श्री आरएस परिहार ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10 हजार रूपये तक का अनुदान दिया जावेगा। शेष ऋण राशि हितग्राही को किश्तों में चुकानी होगी। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2012 निर्धारित की गई है। आवेदन पत्र का प्रारूप और अन्य आवश्यक जानकारी के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय श्योपुर से कार्यालयीन समय पर संपर्क किया जा सकता है।
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