बुधवार, 22 अक्तूबर 2008

चुनाव प्रचार में न चलें सरकारी गाड़ियां

चुनाव प्रचार में न चलें सरकारी गाड़ियां

मुरैना 21 अक्टूबर 08/ भारत िनर्वाचन आयोग ने सरकारी गािड़यों (वाहनों) के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल को सख्ती से प्रितबंिधत कर िदया है। इस िसलिसले में िनगम, बोर्ड और आयोगों समेत अन्य स्वायत्त संस्थाओं के पदािधकािरयों को राज्य सकरार द्वारा मुहैया करायी गयी गािड़यों का चुनावी मकसद से इस्तेमाल नहीं करने की िहदायत दी गयी है । यह साफ कर िदया गया है िक यिद गािड़यां पकड़ी जाती हैं तो इन्हें राजसात कर िलया जायेगा।

भारत िनर्वाचन आयोग के ध्यान में यह बात लाई गई है िक ऐसे ि´Éिभन्न स्वायत्त संगठनों के पदािधकािरयों यथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आयुक्तों आिद को जुटाई गई सरकारी गािड़यों के चुनाव प्रचार में दुरुपयोग की संभावना है। ऐसा िकया जाना आदश्र्


ा आचरण संिहता और आयोग द्वारा जारी िनर्देश्ाों का उल्लंघन होगा। आयोग ने इस िसलिसले में सभी संबंिधत घटकों को गौर करने के बाद यह फैसला िकया है िक इन संगठनों के पदािधकािरयों को बाकायदा इस बारे में िहदायत दे दी जाए। इसमें स्पष्ट िकया गया है िक सरकारी गािड़यों का इस्तेमाल िसर्फ घर और दफ्तर के बीच चलने और मुख्यालयों के भीतर ही सरकारी बैठकों में उपस्थिित के िलए िकया जा सकेगा।

 

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