मंगलवार, 18 मार्च 2008

पीड़ित व्यक्तियों को 29 लाख रूपये की सहायता दी गई

पीड़ित व्यक्तियों को 29 लाख रूपये की सहायता दी गई

मुरैना 17 मार्च 08/ अनुसूचित जाति जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत चम्बल संभाग  चालू वित्त वर्ष में  माह जनवरी अंत तक पीड़ित व्यक्तियों को 29 लाख 11 हजार रूपये की राहत स्वीकृत की गई । इसमें से 9 लाख की राहत भिंड जिले में तथा 20 लाख 11 हजार रूपये की राहत मुरैना जिले में वितरित की गई ।

       यह जानकारी संभागायुक्त श्री विश्व मोहन उपाध्याय की अध्यक्षता में आज सम्पन्न संभाग स्तरीय मॉनीटरिंग समिति की बैठक में दी गई । बैठक में पुलिस महा निरीक्षक श्री अरबिन्द कुमार, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री डी.सी.सागर, कलेक्टर मुरैना श्री आकाश त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक मुरैना श्री संतोष कुमार सिंह , कलेक्टर भिण्ड श्री सुहेल अली, पुलिस अधीक्षक भिण्ड श्री निरंजन वायंगणकर, कलेक्टर श्योपुर श्री शोभित जैन, पुलिस अधीक्षक श्योपुर श्री संजय  कुमार, उपायुक्त आदिम जाति कल्याण श्री कृष्ण दत्त त्रिपाठी तथा भिंड , मुरैना और श्योपुर के जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण उपस्थित थे ।

बैठक में बताया गया कि भिंड जिले में अनुसूचित जाति के 15, मुरैना जिले में अनुसूचित जाति के 36 और जनजाति के 2 तथा श्योपुर जिले में अनुसूचित जाति के 2 और जन जाति के 3 प्रकरण राहत हेतु लम्बित हैं । संभागायुक्त ने लम्बित प्रकरणों के निराकरण में गति लाने के निर्देश दिए । अधिनियम के तहत संभाग में 48 प्रकरण पुलिस में लंबित है । न्यायालय में लंबित 1092 प्रकरणों में से 64 प्रतिशत प्रकरणों में अरोपियों को सजा दी गई है । हत्या के प्रकरणों में भिण्ड जिले में 14 व्यक्तियों को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है  तथा मुरैना जिले में 9 प्रकरणों में अनुकम्पा नियुक्ति की कार्रवाई प्रचलित है ।

 

कोई टिप्पणी नहीं :