मुरैना | 08-अक्तूबर-2020
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जिला मजिस्ट्रेट मुरैना श्री अनुराग वर्मा ने पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग
सुजानिया के प्रस्ताव पर 5 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है। इन पांचों
आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध
है। जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग वर्मा ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा
अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5,6 के प्रावधानों के अंतर्गत यह
कार्यवाही की है। जिन 5 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है, उनमें नया आमपुरा माता वाली गली थाना सिटी कोतवाली मुरैना के वीरू उर्फ वीरेन्द्र पुत्र हल्के सिंह गुर्जर, भगवानदास वाली गली नया आमपुरा मुरैना के शिवम उर्फ पद्दा पुत्र हरीबाबू तोमर, ग्राम जगन्नाथ का पुरा मौजा पिड़ावली थाना सिविल लाइन मुरैना के रामबोल उर्फ पंचम पुत्र नकटू गुर्जर, बाबरखेड़ा थाना सरायछोला मुरैना के अतिवीर पुत्र रामवरन गुर्जर और वनखण्ड़ी रोड़ गोपाल पुरा थाना कोतवाली मुरैना के लाखन पुत्र रामस्वरूप जाटव शामिल है। इन पांचों आदतन अपराधियों कि आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग वर्मा ने इन 5 आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वे जिला मुरैना एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाये। आदेश में कहा है, यह पांचों अपराधी बिना पूर्व स्वीकृति के मुरैना, ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर और शिवपुरी जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करें। |
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