रविवार, 30 नवंबर 2008

पुनर्मतदान वाले क्षेत्रों में धारा 144 लागू

पुनर्मतदान वाले क्षेत्रों में धारा 144 लागू

मुरैना 29 नवम्बर 08/ जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम.के.अग्रवाल ने जिले के 6 मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने की दृष्टि से निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जुलूस, रैली आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है ।

       विधान सभा क्षेत्र 05 सुमावली के 81 घूघस और 30 बागचीनी (तौर), 06 मुरैना के 185 बस्तपुर तथा 07 दिमनी के 55-56 मुड़ियाखेड़ा और 72 सुरजनपुर मतदान केन्द्रों पर 30 नवम्बर को प्रात: 8 बजे से सांय 5 बजे तक पुनर्मतदान होना है । पुनर्मतदान निष्पक्ष, स्वतंत्र व शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के उद्देश्य से धारा 144 के अंतर्गत मतदान केन्द्रों के क्षेत्र व उससे संबंधित ग्रामों, मजरों, टोलों व मतदान क्षेत्र के 5 किलोमीटर क्षेत्र में कोई भी राजनैतिक दल, प्रत्याशी पांच व्यक्तियों से अधिक संख्या में एकत्रित होकर मौन जुलूस, जनसंपर्क, रैली नहीं निकाल सकेगा । यह आदेश 30 नवम्बर को सांय 7 बजे तक लागू रहेगा । आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जायेगी ।

 

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