न्याय की प्राप्ति में गरीबी बाधा नहीं – न्यायाधीश गोयल
मुरैना 16 अगस्त 2007
न्याय सबके लिए है, न्याय पाने का सभी को समान अधिकार है। यदि आप अपना प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आपकी गरीबी आपको न्याय दिलाने में आडे नहीं आयेगी । उक्त उद्गार न्यायिक दण्डाधिकारी तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरैना श्री अरबिन्द कुमार गोयल द्वारा व्यक्त किये गये । उन्होंने न्यू हाउसिंग बोर्ड कालोनी मुरैना में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में महिलाओं को शिक्षित होकर अपने अधिकारों को पाने हेतु स्वयं समक्ष में आवेदन देने का सुझाव दिया । उन्होंने भ्रूण हत्या रोके जाने तथा महिला पुरूष अनुपात को संतुलित करने हेतु सभी वर्गो से सहयोग करने की अपेक्षा की । समाज सेवी श्रीमती सुमन इन्दौरिया ने मुख्य अतिथि का पुष्पहारों से स्वागत किया और वार्ड की समस्या तथा महिलाओं के कानूनी अधिकारों के प्रति विस्तार से जानकारी दी । जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री एस.के.शुक्ला द्वारा नि:शुल्क कानूनी सहायता, घरेलू हिंसा अधिनियम सहित लोक अदालत की प्रक्रिया से जन मानस को अवगत कराया गया। श्री रामहेत पिप्पल एडवोकेट द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं सहित गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हितग्राहियों के लिए शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के विषय में जानकारी दी गई । श्री विनय मिश्रा एडवोकेट द्वारा उपभोक्ता कानून की धाराओं तथा न्यायालयीन प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करते हुए गरीबों को न्याय दिलाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया।
शिविर में श्रीमती सुमन इन्दौरिया, श्रीमती हसीना बानो, कमलेश प्रजापति, मीना सोनी, कमलेश सोलंकी संजय इन्दौरिया, तसलिम खान सहित बड़ी संख्या में महिलायें व नागरिक उपस्थित थे । शिविर में योजना संबंधी पेम्फ्लेट का वितरण किया गया ।
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