मुरैना के चार मतदान केन्द्रों पर पुर्नमतदान आज
मुरैना 1 मई 2009/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मुरैना जिले के चार मतदान केन्द्रों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 58 के अन्तर्गत 30 अप्रैल को आयोजित मतदान को शून्य घोषित किया गया है । विधान सभा क्षेत्र 03 सबलगढ़ के 63 पिपरधान, 05 सुमावली के 34 नंदगांगोली, 06 मुरैना के 21 सिंगल वस्ती रैनबसैरा सिटी मुरैना और 07 दिमनी के 71 हरगंवा मतदान केन्द्रों पर 2 मई को प्रात: 7 बजे से सांय 5 बजे तक नये सिरे से मतदान कराया जायेगा ।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम.के. अग्रवाल ने संबंधित मतदान केन्द्र क्षेत्र में डोंड़ी पिटवाकर पुर्नमतदान की सूचना करने के निर्देश संबंधित अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार को दिए हैं । पुर्नमतदान हेतु नवीन ई.व्ही.एम. प्रदाय की जायेगी और निर्वाचक नामावली की नवीन चिन्हित प्रति का उपयोग किया जायेगा । नये मतदान में अमिट स्याही का चिन्ह मतदाता के वांये हाथ की मध्यमा अंगुली पर लगाया जायेगा । मतदान के लिए निर्धारित पहचान पत्र अथवा अन्य मान्य फोटो युक्त दस्तावेज प्रस्तुत करना जरूरी रहेगा । पुर्नमतदान प्रक्रिया की लगातार वीडियो ग्राफी कराई जायेगी और सभी मतदान केन्द्रों पर माइक्रो ओब्जर्वर तैनात रहेंगे । पुर्नमतदान वाले क्षेत्रों में दंडप्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जुलूस रैली आदि प्रतिबंधित रहेगा । मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहेंगी । पुर्नमतदान उपरांत ई.व्ही.एम. मशीन मुरैना में पोलीटेक्निक कालेज स्थित स्ट्रांग रूम में जमा कराई जायेंगी ।
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