मंगलवार, 18 दिसंबर 2007

चक्का जाम संबंधी उच्च न्यायालय के निर्देश कलेक्टर द्वारा अधिकारियों को कड़ाई से पालन कराने के आदेश

चक्का जाम संबंधी उच्च न्यायालय के निर्देश

 

कलेक्टर द्वारा अधिकारियों को कड़ाई से पालन कराने के आदेश

 

मुरैना 18 दिसम्बर 2007// कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह ने मुरैना जिले के सभी एस.डी.एम., एस.डी.ओ.पी., तहसीदार और थाना प्रभारियों को निर्देश दिये हैं कि चक्काजाम के संबंध में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों का पूरी तरह पालन कराया जाय। इन निर्देशों का पालन न होने की दशा में संबंधित अधिकारियों को न्यायालय की अवमानना के लिए जिम्मेदार माना जायेगा ।

       चक्काजाम के संबंध में उच्च न्यायालय ने निर्देश दिये हैं कि चक्काजाम के कारण किसी भी जगह किसी भी नागरिक को आवागमन में वाधा नहीं आना चाहिए । इसके द्वारा सड़कों पर कोई बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए और यातायात में किसी भी तरह का अवरोध नहीं होना चाहिए । कोई आन्दोलनकारी किसी को भी अपना काम धन्धा करने से न तो जबरदस्ती से रोकेगा और न ही चक्का जाम के नाम पर किसी भी व्यक्ति के आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न करेगा । यदि आन्दोलनकारी अपना विरोध जताना चाहते हों, तो अपनी शिकायत, किसी भी प्रकार की हिंसा का सहारा लिये बिना शांति पूर्वक तरीके से व्यक्त करेंगे । प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण किये जाने पर पावंदी होगी, क्यों कि यह कनून के अन्तर्गत निषेध है । कोई प्रदर्शनकारी अथवा असंतुष्ट व्यक्ति कोई ऐसा काम नहीं करेगा, जिससे कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति निर्मित हो और जिससे अराजकता आये ।

       अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने क्षेत्र में कड़ी निगाह रखें और किसी भी प्रकार की चक्काजाम की स्थिति निर्मित होने पर तत्काल अवगत करायें और चक्काजाम करने वालों के विरूध्द कठोर वैधानिक कार्रवाई करें ।

 

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