मुरैना | ग्वालियर टाइम्स 25-सितम्बर-2020 |
अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को नहीं मानने, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होने तथा ओलावृष्टि की शेष बची 1 करोड़ 35 लाख 83 हजार 595 रूपये की राशि का प्रभावित किसानों को वितरण नहीं करने और चंबल अटल प्रोग्रेस-वे के निर्माण के निजी भूमि की अदला-बदली की प्रक्रिया में कोई रूचि नहीं लेने के आरोप में चंबल संभाग के कमिश्नर श्री आरके मिश्रा ने अटेर के तहसीलदार मनोज कुमार सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। चंबल कमिश्नर श्री मिश्रा ने नोटिस में कहा है कि तहसीलदार मनोज कुमार सिंह अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही को परिलक्षित करता है, जो एक लोक सेवक के पद के अपेक्षित आचरण के विपरीत होकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1) (2) व (3) का स्पष्ट उल्लंघन है। तहसीलदार मनोज कुमार सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करके 15 दिवस के अंदर जबाव चाहा है। नियत अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्रवाही की जायेगी। |
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