आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेशानुसार नगरीय निकाय झुण्डपुरा, कैलारस, अंबाह और पोरसा के वार्डो की आरक्षण संबंधी कार्रवाही त्रुटिपूर्ण होने पर पुनः करने के निर्देश दिये गये थे। प्राप्त निर्देशों के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में चारों नगरीय निकायों के त्रुटिपूर्ण वार्डो के आरक्षण की प्रक्रिया विभिन्न राजनैतिक दलों की उपस्थिति में नई कलेक्ट्रेट भवन में संपन्न हुई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एलके पाण्डे सहित संबंधित नगरीय निकायों के सीएमओ एवं संबंधी वार्डो के मान्यता प्राप्त दलों के लोग उपस्थित थे। कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने बताया कि नये सिरे से वार्डों के आरक्षण की कार्रवाही में नगरीय निकाय झुण्डपुरा में कुल 15 वार्ड है, जिनमें से वार्ड क्रमांक 7,15 अनुसूचित जाति महिला के लिये एवं वार्ड क्रमांक 6 को मुक्त रखा गया है। वार्ड क्रमांक 12,13 पिछड़ा वर्ग महिला के लिये एवं वार्ड क्रमांक 2,10 को मुक्त रखा गया है। अनारक्षित वर्ग में वार्ड क्रमांक 1,3,5,9 महिला वर्ग के लिये और वार्ड क्रमांक 4,8,11,14 को मुक्त रखा गया है।
नगरीय निकाय कैलारस में अनुसूचित जाति के लिये वार्ड क्रमांक 2,9 महिला वर्ग, वार्ड क्रमांक 3 मुक्त रखा गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये वार्ड क्रमांक 7,15 महिला वर्ग के लिये, वार्ड क्रमांक 1,10 को मुक्त रखा गया है। अनारक्षित वर्ग के लिये वार्ड क्रमांक 4,5,8,14 महिला वर्ग के लिये, वार्ड क्रमांक 6,11,12,13 को मुक्त रखा गया है।
नगरीय निकाय अंबाह में अनुसूचित जाति वर्ग के लिये वार्ड क्रमांक 10,11 महिला वर्ग के लिये, वार्ड क्रमांक 17 को मुक्त रखा गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग में वार्ड क्रमांक 1,13,18 महिला वर्ग के लिये, वार्ड क्रमांक 7,15 को मुक्त रखा गया है। अनारक्षित वर्ग में वार्ड क्रमांक 3,6,14,16 महिला वर्ग के लिये, वार्ड क्रमांक 2,4,5,8,9,12 को मुक्त रखा गया है।
नगर पालिका पोरसा में अनुसूचित जाति के लिये वार्ड क्रमांक 9,10 महिला वर्ग के लिये, वार्ड क्रमांक 2 को मुक्त रखा गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग में वार्ड क्रमांक 8,13 महिला वर्ग के लिये, वार्ड क्रमांक 5,6 को मुक्त रखा गया है। अनारक्षित वर्ग में वार्ड क्रमांक 1,3,4,11 महिला वर्ग के लिये, वार्ड क्रमांक 7,12,14,15 को मुक्त रखा गया है।
कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने बताया कि 29 जनवरी 2020 को वार्ड आरक्षण की कार्रवाही की गई थी। जिसमें महिला वर्ग को 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था। जिसमें किसी नगरीय निकाय में मान्य लिया जाये कि 15 वार्ड है तो 7 पर महिला एवं 8 वार्ड पर पुरूषों को रखा गया था। जिसमें शासन के आदेशानुसार महिला वर्ग को 8 वार्ड एवं पुरूष वर्ग को 7 वार्ड दिये जाने थे। इसलिये यह आरक्षण की कार्रवाही पुनः चार नगरीय निकायों की गई है।
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