शनिवार, 11 अप्रैल 2009

पांच अपराधी जिला बदर

पांच अपराधी जिला बदर

मुरैना 10 अप्रेल 2009/ म.प्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मुरैना जिले के पांच आदतन अपराधियों लोकेन्द्र उर्फ लोधा सिकरवार, संजू उर्फ संजीव सिंह गुर्जर, सुरेश कुशवाह, रवी कुमार उर्फ रोबी यादव  और गगन उपाध्याय के विरूध्द जिला बदर की कार्रवाई की गई है । अपर जिला दंडाधिकारी श्री उपेन्द्रनाथ शर्मा द्वारा उक्त अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला मुरैना और उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, श्योपुर, भिण्ड और शिवपुरी से निष्कासन आदेश पारित किये गये हैं ।

पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम रेतपुरा निवासी लोकेन्द्र, उर्फ लोका पुत्र कप्तान सिंह सिकरवार के विरूध्द थाना अम्बह में आई पी सी की धारा 379, 307 , 34, 394, एम.पी.डी.पी.के एक्ट की धारा 11, 13 और 25, 27 आर्म्स एक्ट के पांच मामले, ग्राम घिरोंगी जिला भिण्ड हाल निवासी बामोर संजू उर्फ संजीव सिंह पुत्र जगदीश सिंह गुर्जर के विरूध्द थाना गोलेका मंदिर ग्वालियर, पड़ाव ग्वालियर, मालनपुर भिण्ड, रिठौराकलां मुरैना और बानमोर मुरैना में भारतीय दंड विधि की धारा 147, 148 , 149, 294, 336, 451, 506, 323, 34 , 327, 506 बी, 325, 427, 307, 393, 387, 452, 447 तथा 11, 13 एम पी डी पी के एक्ट और 25, 27 आर्म्स एक्ट के 9 मामले, ग्राम विसंगपुर निवासी सुरेश पुत्र बद्री कुशवाह के विरूध्द थाना सिविल लाइन मुरैना में आई पी सी की धारा 341, 294, 323, 34, 307, 379,411, 327, 506 बी, 435, तथा 3(1)10 एस सी एस टी एक्ट और 25 बी आर्म्स एक्ट के 6 मामले, ग्राम भागीरथ का पुरा निवासी रवि कुमार उर्फ रोबी पुत्र महेन्द्र कुमार किरार के विरूध्द थाना सिविल लाईन मुरैना में आई पी सी की धारा 395, 393, तथा 41 (2) 110 सीआरपीसी, 25, 27 आर्म्स एक्ट, 11, 13 एम.पी.डी.पी. के एक्ट के चार मामले तथा अपराधी गगन उपाध्याय पुत्र महेशचन्द्र के विरूध्द थाना सिविल लाईन में विभिन्न धाराओं के तहत 11 मामले पंजीवध्द हो कर न्यायालय में प्रचलित है ।

अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों से लोक व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था को गम्भीर संकट उत्पन्न होने की आशंका के दृष्टिगत प्रकरणों में सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद अपराधियों के विरूध्द म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उक्त कार्रवाई की गई ।

 

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