सोमवार, 22 फ़रवरी 2021

Gwalior Times Live Morena Detailed News ग्वालियर टाइम्स लाइव मुरैना विस्तृत समाचार

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मुरैना में ऐंती धाम में लगने वाले शनि मेले पर एक फिल्म ( म प्र शासन )

Posted: 21 Feb 2021 04:04 PM PST

 


शनीचरा अमावस के शनि मेले के लिये अधिकारियों को सौंपे दायित्व

Posted: 21 Feb 2021 04:00 PM PST

ऐंती पर्वत पर 13 मार्च को शनिश्चरी अमावस्या के दिन विशाल मेला आयोजित किया जायेगा। मेले में सम्पूर्ण व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन ने अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों को सौंप दी गई है। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिये है कि किसी भी विभाग की तरफ से मेले में कोई इश्यू न बने, अधिकारी अपने-अपने दायित्वों को पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें।
    उन्होंने पुलिस अधीक्षक एवं उनकी टीम को कंट्रॉल रूम, संपूर्ण मेले की मॉनीटरिंग एवं सुरक्षा, कम्यूनिकेशन प्लान, ड्रॉप गेट, सीसीटीव्ही कैमरे, ट्राफिक पार्किंग आदि के प्रबंध करने के दायित्व सौंपे है। वहीं वन मण्डलाधिकारी को वन चौकी पर स्थापित रिलीफ कैम्प, ड्रॉप गेट, आगम-निर्गम के रास्तों पर साफ-सफाई आदि के प्रबंध करने के निर्देश दिये है। लोक निर्माण विभाग को संपूर्ण मेला परिसर में बेरिगेट्स, सांकेतिक निशान, वाहन पार्किंग, कंट्रॉल रूम तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रकी को मंदिर परिसर में पर्याप्त मात्रा में पानी, पाइप लाइन, दुरूस्त करना, शनिश्चरा स्टेशन से लेकर मंदिर तक टोंटी के माध्यम से यात्रियों को पेयजल उपलब्ध कराना। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को पार्किंग स्थल समतलीकरण, बफरजॉन आदि की जिम्मेदारी सौंपी है।
    मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को वन चॉकी, पहाड़ी, मंदिर परिसर सहित 4 स्थानों पर अस्थाई अस्पताल, डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स, एम्बूलेंस का प्रबंध, नगर निगम और पीओ डूडा को संपूर्ण मेला के पहले एवं बाद में साफ-सफाई, डीडीटी ब्लीचिंग, सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति, फायरबिग्रेड, अस्थाई टायलेट के प्रबंध करने के निर्देश दिये है। कार्यपालन यंत्री विद्युत मंडल को निर्वाध आपूर्ति मेला अवधि में विद्युत सुनिश्चित जनरेटर सेट, जिला आपूर्ति अधिकारी को भोजन के पैकेट, कंट्रॉल रूम व्यवस्था एवं खाद्य सुरक्षाधिकारी को मेला परिसर में खान-पान की सामग्री, भोजन गुणवत्ता का परीक्षण, जनपद सीईओ को मेले में दुकानें आवंटन, पेयजल के लिये 5.0 टेंकरों का प्रबंध, साफ-सफाई की जिम्मेदारी सौंपी है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को बस परमिट वाहन जांच, कर्मचारियों को लाने व ले जाने के लिये वाहन उपलब्ध, जनसम्पर्क को प्रैस रिपॉटिंग, मीडिया के साथ कॉर्डिनेशन कर प्रैस को भ्रमण एवं कव्हरेज कराने का दायित्व सौंपा गया है। महिला बाल विकास विभाग अधिकारी को परियोजना के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, दूर संचार विभाग को जीओ टावर की रेंज बढ़ाने, हर मोबाइल कम्यूनिकेशन निर्वाध होना, जिला आवकारी अधिकारी को व्हीआईपी, सीसीटीव्ही डिस्प्ले, भारी वाहनों पर रोक आदि का प्रबंध करने के निर्देश दिये है। जिला शिक्षाधिकारी को व्हीआईपी पास के लिये काउंटर लगाना, जो राशि प्राप्त होती है, उसे मंदिर ट्रस्ट में जमा करना, समाजसेवी शशी गोयल व्हीआईपी आंगुतको को दर्शन कराना, महाप्रबंधक पीएमजेएसवाय शनि मंदिर पर प्रधानमंत्री सड़क का पेच रिपेयरिंग और तहसीलदार मुरैना मेला अवधि के पूर्व वाहन पार्किंग, तेल, जूते, वस्त्र आदि के लिये ठेकेदार द्वारा आदि का प्रबंध करना रहेगा। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये है कि जो अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारियों की जिस पॉइंट पर ड्यूटी लगाकर तैनात करेंगे, उस कर्मचारियां का भी नाम, मोबाइल नंबर, पद आदि आदेश इस कार्यालय के माफी शाखा में उपलब्ध करायेंगे। 

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की फीस प्रतिपूर्ति की तिथियां जारी

Posted: 21 Feb 2021 03:57 PM PST

 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत जिन गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों द्वारा सत्रों के प्रपोजल अभी तक तैयार नहीं किए है, उन्हें अंतिम पत्र जारी करें। इस आशय के निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक श्री धनराजू एस ने समस्त कलेक्टर्स को जारी किए है। उन्होंने कहा कि फीस प्रतिपूर्ति के लिए संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा ऑनलाईन प्रपोजल तैयार करने तथा नोडल अधिकारी स्तर से सत्यापन करने एवं जिला स्तर से निराकरण की अंतिम तिथियां जारी की गई है। 

      जारी तिथि अनुसार सत्र 2017-18 में प्रायवेट स्कूल द्वारा ऑनलाईन फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव तैयार करने के बाद नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि 25 फरवरी व बजट की उपलब्धता पर जिला शिक्षा केंद्र से प्रस्ताव के निराकरण की अंतिम तिथि 12 मार्च निर्धारित की गई है। वहीं सत्र 2018-19 में प्रायवेट स्कूल द्वारा ऑनलाईन फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव तैयार करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी, नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि 3 मार्च व बजट की उपलब्धता पर जिला शिक्षा केंद्र से प्रस्ताव के निराकरण की अंतिम तिथि 18 मार्च तथा सत्र 2019-20 में प्रायवेट स्कूल द्वारा ऑनलाईन फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव तैयार करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि 8 मार्च व बजट की उपलब्धता पर जिला शिक्षा केंद्र से प्रस्ताव के निराकरण की अंतिम तिथि 23 मार्च निर्धारित है।
   संचालक श्री धनराजू एस ने कहा कि यदि किसी अशासकीय स्कूल की 2016-17 फीस प्रतिपूर्ति के प्रपोजल नोडल अधिकारी अथवा जिला स्तर पर लंबित है, तो उनका तत्काल निराकरण किया जाएं। जिन अशासकीय स्कूलों द्वारा इन तिथियों तक ऑनलाईन प्रपोजल तैयार नहीं किया जाता है, तो व प्रायवेट स्कूल इन तिथियों के पश्चात उस सत्र की फीस प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होगा। साथ ही अंतिम तिथि के पश्चात पोर्टल पर फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार की सुविधा बंद की जाएगी। संबंधित प्रायवेट स्कूल को उस सत्र के प्रस्ताव तैयार करने के अभाव में शेष रहे निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों का अध्यापन स्वयं के व्यय से कराना होगा। जिला स्तर पर परीक्षण आदि की समस्त कार्यवाही निर्धारित तिथि के पूर्व तक अनिवार्यतः पूर्ण कर ली जाएं एवं बजट उपलब्ध होने पर नियमानुसार तत्काल फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जाएं।

किसानों के बेटे बेटियों के लिए कृषक उद्यमी योजना

Posted: 21 Feb 2021 03:55 PM PST

शासन द्वारा किसानों के बेटे-बेटियों को स्वरोजगार का अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से कृषि पर आधारित स्वंय का उद्योग सेवा व्यवसाय तथा उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इच्छुक आवेदक एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर एमएसएमई (सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग) विभाग की वेबसाइट एमपी ऑनलाइन डाट जीओव्ही डाट इन पर निर्धारित प्रारूपों में आवेदन कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन आवश्यक दस्तावेज ही दर्ज होंगे।
 

भिक्षावृत्ति में संलग्न बच्चों की वल्नेरेबिलिटी मैपिंग होगी

Posted: 21 Feb 2021 03:52 PM PST

 प्रमुख सचिव, महिला-बाल विकास अशोक शाह ने वल्नरेबल क्षेत्रों में निवासरत भिक्षावृत्ति, अखबार वितरित करने जैसे कार्य में संलग्न बच्चों की वल्नेरेबिलिटी मैपिंग के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण के क्षेत्र में देख-रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिये कार्यरत सभी संस्थाओं का किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

    प्रमुख सचिव श्री शाह ने अधिकारियों को बाल संरक्षण से संबद्ध मुद्दों पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने पॉक्सो अधिनियम के बारे में जागरूकता के लिये अंतर्विभागीय समन्वय के माध्यम से प्रयास, जोखिमपूर्ण अवस्था में पाये जाने वाले बच्चों के संरक्षण एवं देख-रेख के आवश्यक उपाय, बाल अपराधों के आंकड़ों के संबंध में अद्यतन जानकारी साझा करने के लिये गृह विभाग से समन्वय स्थापित करने, शासकीय चिकित्सालयों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में पालना स्थापित करने, बाल देख-रेख संस्थाओं में निवासरत बच्चों की व्यक्तिगत देख-रेख योजना तैयार कर बच्चों के पुनर्वास के लिये विशेष प्रयास किये जाने के भी निर्देश दिये। श्री शाह ने उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन के लिये विभिन्न संबद्ध विभागों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही पर चर्चा कर आवश्यक कदम उठाने को कहा है।

संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में 31 मार्च तक पंजीयन का अवसर

Posted: 21 Feb 2021 03:50 PM PST

 मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीयन का एक और मौका दिया गया है। पात्रता में आने वाले ऐसे निर्माण श्रमिक जिन्होंने अभी तक अपना पंजीयन नहीं कराया है, वे 31 मार्च तक अपना पंजीयन करा सकते हैं।  

इसी प्रकार मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के पंजीकृत हितग्राही जिनका भौतिक सत्यापन नही हुआ है उनसे अपने पंजीयन का भौतिक सत्यापन कराने का आग्रह किया गया है। जिनके पंजीयन में नाम पता, बैंक खाता नम्बर, आधार नम्बर में या अन्य कोई त्रुटि है तो उसका शुद्धिकरण ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर पंचायत में आवेदन देकर कराया जा सकता है। सभी पंजीकृत परिवारों से आग्रह किया गया है कि हितलाभ प्राप्त करने में आने वाली कठिनाईयों से बचने के लिये यह काम जरूर कराएँ।

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