विधान सभा निर्वाचन-2008 आज से भरेंगे नामजदगी के पर्चे वक्त रहेगा 11 से 3 बजे तक आखिरी तारीख 7 नवंबर होगी
मुरैना 30 अक्टूबर 08/ विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा नामजदगी के पर्चे दाखिल करने का सिलसिला 31 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। इसी दिन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम.के. अग्रवाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार पर्चे भरने का वक्त पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक रहेगा । सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर 7 नवंबर तक पर्चे भरे जाएंगे।
सभी विधान सभा क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग आफीसर जिला मुख्यालय पर ही नामांकन फार्म जमा करेंगे । विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 03 सबलगढ़ के लिए नामांकन पत्र रिटर्निंग आफीसर अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ श्री एच.एस. भदौरिया अपर कलेक्टर न्यायालय कक्ष मुरैना में प्राप्त करेंगे । विधान सभा निर्वावन क्षेत्र क्रमांक 04 जौरा के नामांकन पत्र कलेक्टर न्यायालय कक्ष मुरैना में रिटर्निंग आफीसर अनुविभागीय अधिकारी जौरा श्री आर.पी.एस.जादौन द्वारा प्राप्त किये जायेंगे । विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 05 सुमावली के लिए नामांकन पत्र रिटर्निंग आफीसर डिप्टी कलेक्टर वित्त श्री एम.के. जैन के समक्ष कलेक्टर न्यायालय कक्ष के बगल वाले कक्ष में प्रस्तुत किये जायेंगे । विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 06 मुरैना के नामाजदगी पर्चे रिटर्निंग आफीसर अनुविभागीय अधिकारी मुरैना श्री संदीप मांकिन अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय कक्ष मुरैना में प्राप्त करेंगे । विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 07 दिमनी के नामांकन पत्र रिटर्निंग आफीसर अपर कलेक्टर (विकास) श्री अभय वर्मा द्वारा अपर कलेक्टर (विकास) कक्ष में प्राप्त किये जायेंगे । विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 08 अम्बाह के नामांकन प्रपत्र रिटर्निंग आफीसर अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह डा. एम.एल.दौलतानी तहसीलदार न्यायालय कक्ष मुरैना में प्राप्त करेंगे। |
नामांकन दाखिल करते वक्त उम्मीदवार द्वारा 5000 रुपए की सुरक्षा निधि जमा की जाएगी लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवार को इसकी आधी रकम के बतौर केवल 2500 रुपए ही जमा करने होंगे। भले ही ये उम्मीदवार सामान्य सीट से ही चुनाव लड़ें।
नामांकन दाखिल करते वक्त रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अफसर की तयशुदा जगह पर 100 मीटर के दायरे में उम्मीदवारों के साथ तीन से ज्यादा गाड़ियों और उम्मीदवार समेत अधिकतम पाँच लोगों के प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। पर्चा उम्मीदवार द्वारा खुद या उसके प्रस्तावक द्वारा पेश किया जाएगा। किसी भी उम्मीदवार द्वारा उसी निर्वाचन क्षेत्र में उसके या उसकी तरफ से अधिकतम चार पर्चें भरे जाएंगे। इसी तरह किसी भी उम्मीदवार द्वारा दो से ज्यादा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से पर्चें नहीं भरे जा सकेंगे।
उम्मीदवार को चुनाव में यदि किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य के राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया जा रहा है तो नामांकन के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र का ही एक मतदाता उसका प्रस्तावक होगा। लेकिन, यदि उम्मीदवार किसी पंजीकृत पर गैर मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़ा किया जाता है या निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ता है तो उसके प्रस्तावकों की संख्या 10 होगी और इनका उसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना जरूरी होगा। नामांकन पत्र संशोधित फार्मों में भरे जाएंगे जो रिटर्निंग अफसर देंगे। इन्हें दाखिल करने का सिलसिला 31 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होते ही शुरू हो जाएगा। एक शपथपत्र का प्रारूप, चुनाव संचालन नियम और आयोग के निर्देश की प्रतियाँ भी उन्हें दी जाएंगी।
कोई टिप्पणी नहीं :
एक टिप्पणी भेजें