शनिवार, 5 मई 2007

नर्सिंग होम के लिए पंजीयन जरूरी

नर्सिंग होम के लिए पंजीयन जरूरी

मुरैना 5 मई07- म.प्र उपचर्या गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाए (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) नियम के अन्तर्गत निजी नर्सिंग होम, चिकित्सालय और अन्य क्लीनिकल संस्थाओं का पंजीयन कराना जरूरी है । पंजीयन एवं अनुज्ञापन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क सहित 15 दिवस के अन्दर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय मुरैना में जमा कराये जा सकते हैं ।

 

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