सचिव की नियुक्ति हेतु अंतिम अवसर
मुरैना 15 जनवरी 2008 // कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने जनपद पंचायत मुरैना की ग्राम पंचायत भैंसोरा और जनपद पंचायत पहाडगढ़ की ग्राम पंचायत बदरपुरा में पंचायत कर्मी (सचिव) के रिक्त पद की पूर्ति हेतु सरपंचों को अंतिम अवसर दिया है ।
ज्ञात हो कि पंचायत कर्मी की नियुक्ति के अधिकार राज्य शासन द्वारा सरपंचों को प्रदाय किये गये हैं । सरपंच द्वारा उक्त पंचायतों में रिक्त पद की पूर्ति नहीं किये जाने के कारण पंचायतों के कार्यों में व्यवधान हो रहा है । म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 86 (1) के तहत सरपंचों को पंचायत कर्मी की 30 दिवस के भीतर नियुक्ति करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया है । निर्धारित समय सीमा में रिक्त पद की पूर्ति नहीं होने पर म.प्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 86 (2) के अंतर्गत पद पूर्ति की कार्रवाई हेतु सरपंच की शक्तियाँ संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को सौंपने की कार्रवाई की जायेगी ।
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