सोमवार, 26 नवंबर 2007

जेट्रोफा बीज के परिवहन के लिये टी.पी. की आवश्यकता नहीं होगी

जेट्रोफा बीज के परिवहन के लिये टी.पी. की आवश्यकता नहीं होगी

मुरैना 26 नवम्बर 2007 // वन क्षेत्र में पाये जाने वाले जेट्रोफा बीज के परिवहन के लिये अभिवहन पास (टी.पी.) की आवश्यकता नहीं होगी। शासन द्वारा इस संबंध में वन विभाग के समस्त अधिकारियों की जानकारी में लाया गया है कि जेट्रोफा बीज के परिवहन के लिये मध्यप्रदेश अभिवहन (वन उपज) नियम-2007 के अंतर्गत टी.पी. आवश्यक नहीं होगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन की जारी अधिसूचना 24 जून, 2003 के द्वारा तेन्दूपत्ता, साल बीज, कुल्लू गोंद को छोड़कर समस्त अविनिर्दिष्ट लघु वनोपज को अभिवहन पास (टी.पी.) की आवश्यकता से मुक्त रखा गया है। चूंकि जेट्रोफा बीज विनिर्दिष्ट लघु वनोपज नहीं है अत: इसके परिवहन के लिए टी.पी. की जरूरत नहीं है।

 

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