शनिवार, 30 जून 2007

आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को एयर होस्टेस के प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति मिलेगी

आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को एयर होस्टेस के प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति मिलेगी

 

मुरैना 28 जून07- मध्यप्रदेश शासन विभानन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों का एयर होस्टेस और फ्लाईट स्टीवर्ड के प्रशिक्षण के लिए चयन किया जायेगा । चयनित उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति नियम 2007 के अंतर्गत फ्रेंकफीन प्रशिक्षण संस्था भोपाल,जबलपुर अथवा इन्दौर द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

       जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण के अनुसार उम्मीदवार का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना और उसकी आयु 17 से 24 वर्ष के बीच होना जरूरी है । उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और उसे अविवाहित होना चाहिए । महिला उम्मीदवार की न्यूनतम ऊचाई 5 फिट और पुरूष की साढे पांच फिट होना चाहिए । उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए। उम्मीदवारों को अपने भोजन और आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।

       उम्मीदवारों का चयन फ्रेंकफीन संस्था द्वारा किया जायेगा । चयन सूची शासन को प्रस्तुत की जायेगी । राज्य शासन द्वारा गठित छानबीन समिति द्वारा चयन सूची के उम्मीदवारों के मूल निवासी, जाति और आय प्रमाण पत्रों की जांच की जायेगी । इस समिति में संचालक विमानन, आयुक्त अथवा संचालक अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त तथा संचालक उच्च शिक्षा अथवा उनके प्रतिनिधि तथा उपसचिव अथवा अपर सचिव विमानन रहेंगे । समिति की अनुशंसा पर संचालक विभानन चयनित उम्मीदवारों की सूची विभानन विभाग को भेजेंगे, तथा विभाग द्वारा उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने की अनुमति दी जायेगी ।

       प्रशिक्षण हेतु उम्मीदवारों से यूनीफार्म पुस्तकों आदि के रूप में कोई शुल्क अथवा राशि नहीं ली जायेगी । इस हेतु राज्य शासन द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक लाख रूपये स्वीकृत किये जायेगे । चयन के उपरांत उम्मीदवार को 15 प्रतिशत राशि प्रशिक्षण संस्थान को देनी होगी तथा 85 प्रतिशत राशि का  भुगतान शासन द्वारा किया जायेगा । उम्मीदवार द्वारा सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत उसके द्वारा जमा की गई 15 प्रतिशत राशि का भुगतान शासन द्वारा किया जायेगा ।

 

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