सोमवार, 25 जून 2007

18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तम्बाखू का विक्रय नहीं किया जायेगा

18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तम्बाखू का विक्रय नहीं किया जायेगा

 

मुरैना 23 जून07- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय म.प्र.शासन के निर्देशानुसार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तम्वाखू अथवा तम्वाखू उत्पाद का लेन देन अथवा विक्रय नहीं किया जायेगा । आदेश के उल्लंघन पर संबंधित के विरूध्द कार्रवाई की जायेगी ।

       मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.एच.एस.शर्मा के अनुसार राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर ध्रूमपान निषेध सिगरेट और तम्वाखू उत्पाद अधिनियम 2003 में संशोधन किया गया है । इसके अनुसार मुरैना जिले में सिगरेट तथा तम्वाखू उत्पाद के क्रय से संबंधित कोई विज्ञापन बोर्ड नहीं लगाया जायेगा ।जिले में वर्तमान में स्थापित बोर्डों को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिये गये हैं । किसी भंडार या किसी दुकान में सिगरेट या किसी अन्य तम्वाखू उत्पादों के विक्रय के लिए विज्ञापन बोर्ड का आकार 60     45 से.मी.से अधिक नहीं होगा । इस बोर्ड के शीर्ष किनारे पर 20  15 से.मी.आकार पर तम्बाखू से कैंसर होता  है   तम्वाखू से मौत होती है प्रदर्शित करना जरूरी होगा । किसी भी विक्रय केन्द्र पर सिगरेट तथा तम्वाखू उत्पाद का चित्र, ब्राण्ड या अन्य अभिवृध्दिकारक संदेश प्रकाशित नहीं किये जायेगें । सिगरेट तथा अन्य तम्वाखू उत्पाद के क्रय से संबंधित वेनडिंग मशीन भी अब जिले में नहीं लग सकेगी । समस्त ध्रूमपान उत्पादकों और विक्रेताओं से समाज हित में उक्त निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया गया है ।

 

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