रविवार, 2 सितंबर 2007

रेस्ट हाउस की अव्यवस्था के लिए उपयंत्री के विरूध्द कार्रवाई

रेस्ट हाउस की अव्यवस्था के लिए उपयंत्री के विरूध्द कार्रवाई

मुरैना 1 सितम्बर 2007 // कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग मुरैना श्री आर.सी. वर्मा ने उपयंत्री श्री मिथलेश कुमार शर्मा की दो वेतन वृध्दि असंचयी प्रभाव से रोकने की कार्रवाई हेतु कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया है । सात दिवस के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित के विरूध्द सिविलसेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी ।

       ज्ञात हो कि 31 अगस्त तथा 1 और 2 सितम्बर को वी.आई.पी. के आगमन की सूचना होते हुए भी उपयंत्री द्वारा रेस्ट हाउस की व्यवस्थाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । आज रेस्ट हाउस मुरैना की व्यवस्थायें संतोष जनक नहीं थीं । नलों में पानी नहीं आ रहा था और चादरें गंदी थीं तथा अन्य उपयोगी वस्तुयें भी साफ नहीं थीं । इस अव्यवस्था पर उच्च शिक्षा तथा स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री पारस जैन द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई । प्रभारी मंत्री के निर्देश पर संबंधित के विरूध्द उक्त कार्रवाई की गई।

 

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