मंगलवार, 4 सितंबर 2007

लोक अदालत में 36 प्रकरणों का निपटारा

लोक अदालत में 36 प्रकरणों का निपटारा

मुरैना 3 सितम्बर 2007 // जिला न्यायालय में गत शनिवार को आयोजित लोक अदालत में आपसी समझौता के आधार पर 36 प्रकरणों का निराकरण किया गया । निराकृत प्रकरणों में क्लेम के 4, दीवानी के 2, फौजदारी के 14, चैक बाउंस धारा 138 के 7 प्रकरण तथा विद्युत संबंधी 9 प्रकरण सम्मिलित थे । खंडपीठ क्रमांक 1 के पीठासीन अधिकारी अपर जिला न्यायाधीश श्री आर.जी.कोठे की पीठ द्वारा 8 प्रकरणों का निराकरण किया गया । इन प्रकरणों में  82 हजार रूपये की अवार्ड राशि प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई । खंडपीठ क्र. 2 के पीठासीन अधिकारी डा. रमेश साहू की पीठ द्वारा 12 फौजदारी प्रकरणों का निराकरण किया गया । द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री प्रभाकांत शुक्ला के न्यायालय द्वारा 9 विद्युत संबंधी प्रकरणों का निराकरण कराया जाकर प्रकरण समाप्त किया गया । विशेष न्ययिक दण्डाधिकारी श्री आनंद मोहन गर्ग द्वारा 7 चैक वाउंस के प्रकरणों का निपटारा करते हुए पक्षकारों को लाभ पहुंचाया गया । जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री एस.के.शुक्ला के अनुसार चैकों के अनादर के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए कानून में कठोर प्रावधान किये गये है । अत: लोक अदालत में चैकों के अनादरण तथा विद्युत चोरी के प्रकरणों में पक्षकरों को पर्याप्त लाभ पहुंचाये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

 

कोई टिप्पणी नहीं :