शुक्रवार, 20 नवंबर 2009

रिटर्निंग आफीसर के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में वाहनो का प्रवेश वर्जित

रिटर्निंग आफीसर के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में वाहनो का प्रवेश वर्जित

मुरैना 19 नवम्बर 09/ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र भरने का कार्य शुरू हो गया है । नामांकन भरने के समय रिटर्निंग आफीसर के कार्यालय की 100 मीटर सीमा क्षेत्र तक केवल तीन वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे । इस सीमा के अन्दर किसी भी बाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी । इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी ।

       जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम.के. अग्रवाल द्वार नगरीय निकाय निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने और चुनाव प्रचार कार्य में वाहनों के दुरूपयोंग को रोकने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी आदेश के अनुसार किसी भी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा निकाले गये निर्वाचन जुलूस में तीन से अधिक वाहन काफिले के रूप में नहीं चल सकेंगे । जुलूस के दौरान वाहनों पर संबंधित दल या अभ्यर्थी एक पोस्टर, बैनर, झंण्डा लगा सकेगें ।

       रिटर्निंग आफीसर के कक्ष में नामांकन भरते समय अभ्यर्थी अपने साथ एक प्रस्तावक और एक अभिभाषक को ही ला सकते हैं । नामांकन भरने के दिनांक से चुनाव प्रचार समाप्ति (मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व) तक चुनाव प्रचार के लिए 3 वाहनों से अधिक के काफिलें वाहन रूप में नहीं निकाल सकेंगे । अध्यक्ष के पद के अभ्यर्थियों को उसकी लिखित अनुमति संबंधित रिटर्निंग आफीसर से प्राप्त करनी होगी और ऐसी अनुमति की मूल प्रति वाहनों के अगले शीशे पर चस्पा करना जरूरी होगा । वाहनों पर आने वाले व्यय का लेखा जोखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए आय व्यय रजिस्टर में रखना आवश्यक होगा, जिसका अवलोकन राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों को भी उनके निर्देशानुसार समय-समय पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

 

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