शुक्रवार, 4 सितंबर 2009

ग्राम अतरसुमा में शिविर तथा लोक अदालत सम्पन्न (दैनिक मध्‍यराज्‍य)

ग्राम अतरसुमा में शिविर तथा लोक अदालत सम्पन्न

मुरैना 2 सितम्बर 09/ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कार्यों के मजदूरों की योजना कार्य में हो रही परेशानी एवं उनके निदान हेतु जिला न्यायाधीश श्री एस.एन. द्विवेदी के निर्देशानुसार 29 अगस्त को ग्राम अतरसुमा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया । शिविर के मुख्य अतिथि जिला रजिस्टार श्री अरबिंद जैन रहे । वहीं न्यायिक अधिकारी श्री हिमांशु कोशल, कु. शैलजा गुप्ता तथा कु. शिल्पा बंसल मजिस्ट्रेट की भी उपस्थिति रही । अपने उद्वोधन में जिला रजिस्टार श्री जैन द्वारा बताया गया कि नरेगा के अन्तर्गत यदि ईमानदारी से कार्य हो तो गांव का नक्शा बदल सकता है, गांवों के सर्वागींण विकास हेतु इस योजना से सभी को जुडना होगा तथा ग्राम सभा के माध्यम से गांव की नई नई योजना बनाकर मजदूरों को लाभान्वित किया जा सकता है । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शिवप्रसाद द्वारा योजनाओं के अन्तर्गत चलाये जा रहे कार्यों की जानकारी प्रदान करते हुए शासन की मजदूरों के हितार्थ बनाये गये विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी विस्तार से प्रदान की गई । शिविर में अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक श्री रामभजनपाल, श्री अशोक शर्मा एडवोकेट, एसडीओ आर ई एस श्री गुप्ता सहित बडी संख्या में ग्रामीण मजदूर व महिलायें उपस्थित थीं ।

       इसके पश्चात रविवार 30 अगस्त को अतरसुमा स्कूल में लोक अदालत का आयोजन किया गया । जिसमें न्यायिक दण्डाधिकारी श्री अरविंद जैन तथा डा. एकता दण्डोतिया की जुगल पीठ द्वारा मजदूरों के 21 आवेदन पत्रों में मौके पर ही निराकरण कर उन्हे लाभान्वित किया गया । मजदूरों को जॉव कार्ड बनाने, काम के विषय में तथा यूनियन बैंक मुरैना द्वारा पास बुक शीघ्र जारी कर मजदूरों को उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किये गये । शिविर तथा लोक अदालत का संचालन जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री एस.के. शुक्ला द्वारा किया गया । इसी श्रूंखला में अगला शिविर 5 सितम्बर को सोहनिया ग्राम पंचायत में किया जा रहा है तथा रविवार 6 सितम्बर को 11 बजे से लोक अदालत की पीठ द्वारा मजदूरों से प्राप्त शिकायती आवेदन पत्रों का निराकरण मौके पर ही किया जाना प्रस्तावित है ।

 

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