बुधवार, 23 जनवरी 2008

बानमोर औद्योगिक प्रक्षेत्र : असामाजिक तत्वों के विरूध्द कार्रवाई की जायेगी

बानमोर औद्योगिक प्रक्षेत्र : असामाजिक तत्वों के विरूध्द कार्रवाई की जायेगी

मुरैना 23 जनवरी 2008 // औद्योगिक क्षेत्र बामौर में स्थापित उद्योगों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से गुण्डा एवं असामाजिक तत्वों के विरूध्द दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जायेगी एसडीएम मुरैना श्री विजय अग्रवाल ने पुलिस थाना नूरावाद और बामोर के थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि वे धारा 110 के अन्तर्गत प्रचलित प्रकरणों में पुलिस से संबंधित कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करायें

       उल्लेखित है कि पिछले दिनों संभागायुक्त और पुलिस महानिरीक्षक चम्बल रेंज ने भिण्ड और मुरैना के कलेक्टर तथा संबंधित राजस्व और पुलिस अधिकारियों की बैठक में औद्योगिक क्षेत्र बामोर और मालनपुर में संचालित उद्योगों में सुरक्षात्मक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए असामाजिक तत्वों के विरूध्द विधिवत पुलिस कार्रवाई के निर्देश दिए थे । निर्देशों के क्रम में एसडीएम मुरैना ने थाना प्रभारी नूरावाद और बामोर को आदेशित किया है कि औद्योगिक क्षेत्र बामौर में गुण्डातत्वों की असामाजिक कार्रवाई को रोकने के लिए ऐसे तत्वों के विरूध्द दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के अंतर्गत शीघ्र प्रभावी कार्रवाई की जाय । उन्होंने एसडीएम न्यायालय में धारा 110 के तहत थाना बामोर के 24 और थाना नूरावाद के 10 पंजीवध्द प्रकरणों की सूची भेज कर संबंधित के विरूध्द शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं ।

 

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