छात्र संघ चुनाव : मतदान परिसर में मोवाइल पर रोक
मुरैना 22 अगस्त 2007
राज्य शासन के निर्देशानुसार मुरैना जिले में महा विद्यालयों के छात्र संघ के निर्वाचन 23 अगस्त को
समपन्न होंगे । मतदान परिसर में फीस की रसीद अथवा परिचय पत्र के आधार पर प्रवेश मिलेगा तथा मोवाईल
का उपयोग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा ।
यह जानकारी आज पुलिस नियंत्रण कक्ष में एस.डी.एम. श्री विजय अगवाल की अध्यक्षता में सम्पन्न महा विद्यालय के प्राचार्यों की बैठक में दी गई । छात्र संघ निर्वाचन में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों से आचारण संहिता का पालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई । आचरण संहिता के उल्लंघन पर प्राचार्य अथवा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के प्रत्याशियों का चुनाव निरस्त करने का अधिकार होगा ।
आचार संहिता के अनुसार प्रत्येक प्रत्याशी अधिकतम 5 हजार रूपये चुनाव प्रचार में व्यय कर सकेगा । सीमा से अधिक व्यय करने पर प्रत्याशी का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जायेगा । प्रचार के लिए लाउड स्पीकर और वाहन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा । चुनाव में उम्मीदवार की आयु स्नातक छात्रों के लिए 17 से 22 वर्ष तथा स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 24 से 35 वर्ष एवं शोध विद्यार्थियों के लिए 28 वर्ष अधिकतम आयु सीमा निर्धारित रहेगी ।
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