सचिव की नियुक्ति हेतु अंतिम अवसर 
मुरैना 9 जनवरी 08- जिला  कलेक्टर ने ग्राम पंचायत खरगपुर में पंचायत कर्मी (सचिव) के रिक्त पद की पूर्ति हेतु  सरपंच को अंतिम अवसर दिया हैं। 
       ज्ञात हो कि पंचायत कर्मी की नियुक्ति के अधिकार राज्य शासन द्वारा सरपंचों  को प्रदाय किये गये हैं। सरपंच द्वारा अभी तक रिक्त पद की पूर्ति नहीं किये जाने के  कारण कार्यो में व्यवधान हो रहा है। म.प्र. पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम  1993 की धारा 86 (1) के तहत सरपंच को पंचायत  कर्मी की 30 दिवस के भीतर नियुक्ति करने हेतु अंतिम अवसर दिया  गया है। निर्धारित समय सीमा में रिक्त पद की पूर्ति नहीं होने पर धारा 86  (2) के अन्तर्गत पद पूर्ति की कार्रवाई हेतु सरपंच की शक्तियां मुख्य  कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मुरैना को सौंपने की कार्रवाई की जायेगी। 
 
 
 
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