सचिव की नियुक्ति हेतु सी ई ओ अधिकृत
मुरैना 10 जनवरी 08- कलेक्टर  मुरैना ने जनपद पंचायत पहाडगढ की ग्राम पंचायत बंधपुरा और जनपद पंचायत पोरसा की ग्राम  पंचायत कीचोल में संबंधित सरपंच द्वारा पंचायत कर्मी (सचिव) के रिक्त पद की पूर्ति  नहीं करने के कारण संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अधिकृत किया है । 
       ज्ञात हो कि राज्य शासन द्वारा  पंचायत कर्मी के रिक्त पद की पूर्ति हेतु संबंधित सरपंच को 30 दिन के भीतर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था । सरपंच द्वारा पद  की पूर्ति नहीं करने के कारण पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 86 (2) के तहत सचिव की नियुक्ति की कार्रवाई  करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देशित किया गया है । 
       जनपद पंचायत पहाडगढ़ की ग्राम  पंचायत बंधपुरा और जनपद पंचायत पोरसा की ग्राम पंचायत कीचोल में पूर्व में प्राप्त  आवेदन पत्र को सम्मिलित करते हुए वरीयता एवं श्रेष्ठता के आधार पर सूची तैयार करने  के निर्देश दिये गये हैं । आवेदन पत्रों का परीक्षण कर वरीयता अनुसार योग्य उम्मीदवार  के नाम से कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा । चयनित उम्मीदवार  के तीन दिवस में अपने कार्य पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची अनुसार  अन्य उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश देने को कहा गया हैं । 
 
 
 
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