बुधवार, 2 जनवरी 2008

काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा

काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा

मुरैना 1 जनवरी 2008 // राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्य प्रदेश के अन्तर्गत जॉब कार्ड धारकों द्वारा रोजगार मांगे जाने पर तत्काल रोजगार न उपलब्ध होने की दशा में बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा ।  इस योजना के तहत मांगने पर काम नहीं मिलने पर हितग्राही को पहले तीस दिन मजदूरी दर का एक चौथाई और शेष अवधि के लिए न्यूनतम मजदूरी का आधा दिया जा सकता है। बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र. के तहत एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को कम से कम सौ दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। योजना के तहत जल संरक्षण और संवर्ध्दन, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अजा, अजजा, इंदिरा आवास और भू-सुधार के हितग्राहियों की भूमि पर सिंचाई सुविधा के कार्य, भूमि विकास, बारहमासी ग्रामीण पहुंच मार्ग निर्माण कार्य, सूखा और बाढ़ नियंत्रण, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण आदि कार्यों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। चयनित कामों में से आधे से अधिक काम ग्राम पंचायत द्वारा संपादित कराए जाते हैं। हितग्राही को गांव की पांच किलोमीटर की परिधि में रोजगार मुहैया कराया जाता है। उक्त परिधि में कार्य न मिलने पर अतिरिक्त भुगतान किया जाता है। योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों पर ठेकेदारी और मशीन के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा।

 

 

कोई टिप्पणी नहीं :