नल कूप खनन पर प्रतिबंध 
मुरैना 24 सितम्बर 2007 // कलेक्टर श्री आकाश  त्रिपाठी ने मध्य प्रदेश पेयजल अधिनियम 1986 एवं मध्य प्रदेश  पेयजल परीक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के तहत मुरैना जिले  में निजी नलकूप खनन पर एक अक्टूबर 2007 से अन्य आदेश तक  प्रतिबंध लगा दिया है । 
       जिले में औसत से काफी कम वर्षा होने से जल स्तर में काफी गिरावट आ रही है ।  कलेक्टर ने ग्रीष्म ऋतु में पेय जल व्यवस्था के दृष्टिगत जिले में नलकूप खनन को  प्रतिबंधित कर दिया है । विशेष परिस्थितियों में निजी नलकूप खनन की आवश्यकता होने  पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से जांच कराकर प्रतिवेदन के आधार पर  संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुमति से ही नलकूप खनन किया जा सकेगा। 
 
 
 
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