सोमवार, 2 नवंबर 2020

मतदान दल ईव्हीएम लेकर सुरक्षा के साथ अपने मतदान केन्द्रों के लिये रवाना, सेक्टर अधिकारियों, सेक्टर मजिस्ट्रेटों और पैट्रॉलिंग वाहन वायर लैस से सुसज्जित

 विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मतदान दल मतदान सामग्री एवं ईव्हीएम लेकर सुरक्षा के साथ अपने-अपने मतदान केन्द्रों के लिये रवाना हो गये है। सेक्टर अधिकारियों, सेक्टर मजिस्ट्रेटों और पैट्रॉलिंग वाहनों को वायरलैस से सुसज्जित किये गये है।

    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिये निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हर मतदान केन्द्र पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किये गये है। पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया ने बताया कि शान्तिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिये 21 कंपनियां आ चुकी है। इसके अलावा संभाग स्तर पर पुलिस बल प्राप्त हुआ है। कुल मिलाकर 8 हजार से अधिक पुलिस बल सभी 1 हजार 726 मतदान केन्द्रों पर तैनात रहेगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से विधानसभा क्षेत्रों में व्यवस्थायें चाक-चौबंद रहेगी।
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वर्मा ने बताया कि पॉलीटेक्निक कॉलेज से जौरा, मुरैना, सुमावली विधानसभा क्षेत्र के लिये सामग्री और दिमनी, अंबाह विधानसभा की सामग्री केन्द्रीय विद्यालय जींगनी से वितरित की गई। सभी मतदान दल पूरी सुरक्षा के साथ अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर पहुंच चुके है।
सीमा सीलिंग की गई  
    चंबल रेन्ज के पुलिस महानिरीक्षक श्री मनोज शर्मा ने बताया कि मुरैना के ग्राम गुढ़ाचंबल, थाना देवगढ़ से जिला धौलपुर के पुलिस थाना बसईडांग के रास्ता से व्यक्तियों के आवागमन पर निगरानी रखने के लिये अस्थाई पुलिस चौकी कायम की गई है। चौकी पर आवागमन करने वालों का विधिवत रिकॉर्ड संधारण, निगरानी हेतु बॉर्डर एरिया पर सीसीटीव्ही कैमरे एवं वीडियोग्राफी का उपयोग किया जा रहा है। आज मतदान के दिन नदी घाटों पर प्रायवेट नावों का संचालन बंद किया गया है। क्रॉस बॉर्डर एरिया में गांवों के सीमावर्ती जिले के एस.डीएम, तहसील स्तर के अधिकारी तैनात किये गये है। मोबाइल फोन एवं वायरलैस कनेक्टिविटी चैक करने, गांव स्तर पर पैट्रॉलिंग व्यवस्था की गई है। चंबल नदी की जलीय सीमाओं में भी नाव के माध्यम से पैट्रॉलिंग की जा रही है। बाहरी लांेगो के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। वाहनों की चैकिंग कर मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाही की जा रही है।

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