भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं को पहचान हेतु फोटोयुक्त मतदाता पर्ची के साथ अपना एपिक (ईपीआईसी) पहचान पत्र अथवा आयोग द्वारा मान्य 11 अन्य पहचान पत्रों में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। आयोग द्वारा मतदाता की पहचान हेतु एपिक कार्ड के अतिरिक्त पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी/पीएसयू/शासन द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई द्वारा जारी एनपीआर स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजनांतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, आधार कार्ड, सांसदों/विधानपरिषद के सदस्यों/विधायकों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र को मतदाता पहचान हेतू मान्यता प्रदान की गयी है। मतदान दिवस 3 नवम्बर को प्रातः 7 बजे से मतदान प्रारम्भ होगा एवं शाम 6 बजे तक मतदान किया जा सकेगा।
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3 वर्ष पहले
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