गुरुवार, 5 नवंबर 2020

चार आदतन अपराधी पवन शर्मा, विजय सिंह गूजर, पप्पू चौड़ा आदिवासी और सूरज गूजर जिला बदर

  जिला मजिस्ट्रेट मुरैना श्री अनुराग वर्मा ने पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया के प्रस्ताव पर 4 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है। इन आरोपियों पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग वर्मा ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5,6 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्यवाही की है।              

    जिन 4 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है, उनमें हड़वांसी थाना बागचीनी के पवन पुत्र भूरालाल शर्मा, घासीराम का पुरा मौजा दौनारी थाना बागचीनी के विजयसिंह पुत्र हरिकिशन गुर्जर, अलोपी पहाड़ी के नीचे कैलारस थाना कैलारस के संतोष पुत्र पप्पू उर्फ चौड़ा आदिवासी, तिघरा थाना नूरावाद के सूरज पुत्र रामप्रकाश गुर्जर के नाम शामिल है। इन चारों आदतन अपराधियों कि आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग वर्मा ने इन आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वह जिला मुरैना एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाये। आदेश में कहा है कि यह चारों अपराधी बिना पूर्व स्वीकृति के मुरैना, ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर और शिवपुरी जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करें।     

कोई टिप्पणी नहीं :