शुक्रवार, 23 अक्तूबर 2020

आबकारी एक्ट के अन्तर्गत 3 आरोपियों को कारण बताओ नोटिस

  पंचमपुरा नहर की पुलिया के पास सायं 8 बजे प्रभारी अधिकारी थाना देवगढ़ जिला मुरैना के द्वारा आप उक्त आरोपियों के अधिपत्य से कुल 320 बल्क लीटर ओ.पी. जो कि उक्त वाहन स्वामी की सिल्वर रंग की बुलेरो गाड़ी रजिस्ट्रेशन क्रमांक एमपी 06-बी-1567 से अवैध रूप से परिवहन कर ले जाई जा रही थी, को मय वाहन जब्त कर, अपराध क्रमांक 65/2020 को 26 जून 2020 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया गया है। जब्त की गई मदिरा की मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक है।

    कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने जारी कारण बताओ नोटिस में कहा है कि आरोपी सिद्धनगर कॉलोनी नैनागढ़ रोड़ मुरैना के रमाकांत उर्फ छोटू पुत्र सुरेश सिंह परमार, बेहरारे का पुरा खांडौली हाल निवासी सिद्धनगर नैनागढ़ रोड़ के राहुल उर्फ सनी पुत्र रामसेवक उर्फ चुक्खा सिकरवार और ग्राम गुजरना जौरा निवासी धर्मेन्द्र कुमार पुत्र राधेलाल का उक्त कृत्य एवं वाहन स्वामी का अवैध मदिरा के परिवहन हेतु अपना वाहन उपलब्ध कराना, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) (क) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 47(क) तहत क्यों न उक्त जप्तशुदा वाहन एवं मदिरा राजसात की जाये। इस संबंध में अपना लिखित उत्तर इस न्यायालय में नियत 26 अक्टूबर 2020 को सुबह 11 बजे कलेक्टर के समक्ष स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होने एवं नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होने की दशा में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाही की जायेगी।

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