शनिवार, 5 दिसंबर 2009

ग्राम पंचायत अनघोरा में 10 लाख 94 हजार रूपये का निरर्थक व्यय

ग्राम पंचायत अनघोरा में 10 लाख 94 हजार रूपये का निरर्थक व्यय

सरपंच और सचिव से होगी वसूली

मुरैना 4 दिसम्बर 09/ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र. के अन्तर्गत घटिया स्तर के ट्री गार्ड निर्माण पर हुए 10 लाख 94 हजार 032 रूपये के निरर्थक व्यय की वसूली जनपद पंचायत सबलगढ़ की ग्राम पंचायत अनघोरा के सरपंच और सचिव से समान रूप से की जायेगी । इसके लिए कलेक्टर श्री एम.के. अग्रवाल ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ को म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के प्रावधानों के तहत सम्बन्धित सरपंच और सचिव से नियमानुसार वसूली करने के निर्देश दिये है ।

       ज्ञात हो कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र. के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में ग्राम पंचायत अनघोरा द्वारा हरियाली महोत्सव के तहत वृक्षारोपण के पांच कार्य सम्पादित कराये गये । इन कार्यो में घटिया स्तर के 1425 ट्री गार्ड के निर्माण पर 10 लाख 94 हजार 032 रूपये का व्यय किया गया । सभी ट्री गार्ड टूट कर गिर गये । इस कारण इन पर किया गाया व्यय निरर्थक आंका गया । इन तथ्यों के आधार पर ग्राम पंचायत अनघोरा के सरपंच श्री गोधन सिंह रावत से 5 लाख 47 हजार 016 रूपये तथा सचिव श्री शिशुपाल सिंह से 5 लाख 47 हजार 016 रूपये की वसूली सुनिश्चित करने की म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जारही है।

 

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