बुधवार, 15 अप्रैल 2009

लोक सभा निर्वाचन-2009 : स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन में सहयोग करें, प्रेक्षकों की प्रत्याशियों के साथ बैठक सम्पन्न

लोक सभा निर्वाचन-2009 : स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन में सहयोग करें, प्रेक्षकों की प्रत्याशियों के साथ बैठक सम्पन्न

मुरैना 14 पअप्रैल 09/ लोक सभा निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक श्री डी.पी.रेड्डी, श्री राकेश कुमार, श्री प्रमोद कुमार पटनायक, श्री आर. नरेन्द्र और श्री ऋषिकेश कुमार तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम.के. अग्रवाल ने आज मुरैना-श्योपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचन लड़ रहे प्रत्याशियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ता और राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने में सहयोग की अपील की और आदर्श आचरण संहिता का मुस्तैदी से पालन करने की अपेक्षा की ।

       जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नाम वापसी के पश्चात 24 प्रत्याशी शेष रह गये है । सभी प्रत्याशियों को नामांकन भरते समय निर्वाचन नियमों की पुस्तिका दी गई है । इसमें सम्पति विरूपण, लाउडस्पीकर, होर्डिग, सभा स्थल, वाहनों आदि की अनुमति और व्यय लेखा प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में जानकारी दी गई है । प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सभा स्थल चिन्हित किये गये हैं । सभास्थल, लाउडस्पीकर आदि की अनुमति सम्बन्धित एस.डी.एम. से लेनी होगी तथा वाहनों की अनुमति रिटर्निंग आफीसर देंगे । सभा की सूचना चार दिन पहले देनी होगी । किसी भी स्कूल, मंदिर, विश्रामगृह, सार्वजनिक स्थल आदि का उपयोग चुनाव प्रचार एवं राजनैतिक कार्य हेतु नहीं किया जासकेगा । वाहनों के लिए गुलावीरंग के पास निर्धारित किये गये है । जो वाहन के सामने शीशे पर चस्पा करने होंगे । फोटो कापी मान्य नहीं होगी । इन वाहनों से 28 अप्रेल की सांय 5 बजे तक चुनाव प्रचार किया जासकेगा और मतदान वाले दिन 30 अप्रैल को वाहनों के लिए हरे रंग के पास जारी किये जायेंगे । प्रत्येक विधान सभा के लिए एक और सम्पूर्ण संसदीय क्षेत्र के लिए प्रत्याशी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता को एक-एक वाहन की अनुमति रहेगी । इस प्रकार एक प्रत्याशी को दस वाहनों की अनुमति दी जायेगी । डमी प्रत्याशियों पर सजग निगाह रखी जायेगी और इनकी आड़ में वाहनों व चुनाव सामग्री का उपयोग पाये जाने पर वाहन व सामग्री जप्त कर सम्बन्धित के विरूध्द धारा 171-एच के तहत कार्रवाई की जायेगी । केवल म.प्र. में पंजीकृत वाहनों को ही चुनाव प्रचार हेतु अनुमति दी जायेगी ।

       मतदान के एक घंटे पहले मॉकपोल (दिखावटी मतदान) होगा । इसके लिए प्रत्याशी अपने पोलिंग एजेंट की सूची मोबाइल नम्बर सहित 20 अप्रैल तक उपलब्ध करा दें और यह सुनिश्चित करें कि पोलिंग एजेंट मतदान वाले दिन प्रात: 6 बजे मतदान केन्द्र पर उपस्थित हो जाय, ताकि उनके समक्ष मॉकपोल सम्पन्न होने के बाद समय पर मतदान प्रारंभ कराया जासके । पोलिंग एजेंट उसी मतदान केन्द्र का होना चाहिए । संवेदन शील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों पर मतदान माइक्रो आर्ब्जर की निगरानी में होगा और हर घटना की बीडियोग्राफी करायी जायेगी । संवेदन शील मतदान केन्द्रों के संबंध में जानकारी प्रत्याशी व उनके निर्वाचन अभिकर्ता भी 16 अप्रेल तक दे सकते हैं ।

       प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय पर कड़ी निगाह रखी जायेगी । निर्वाचन व्यय की जांच हेतु 6 दल गठित किये गये है । प्रत्येक प्रत्याशी को निर्धारित दिनांक 17, 22 और 28 अप्रैल में अपने निर्वाचन व्यय लेखा का अनिवार्य रूप से परीक्षण कराना होगा । समय पर खर्च का हिसाब न देने और खर्च छुपाने की स्थिति में कार्रवाई की जायेगी । मतदाता का फोटोयुक्त पहचान पत्र मतदान के लिए आधार होगा और यह न होने पर निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 13 बैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी को साथ लाना होगा । एपिक और नोन एपिक मतदाताओं की अलग- अलग लाइन लगेगी ।

       ईव्ही.एम. की सीलिंग का कार्य 22 अप्रेल को प्रात: 10 बजे शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज मुरैना में तथा 24 अप्रेल को श्योपुर के निकसेंटर में किया जायेगा । प्रत्याशी व उनके निर्वाचन अभिकर्ता इस अवसर पर उपस्थित रह सकते हैं ।                      --

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