मंगलवार, 10 जून 2008

नगर पंचायत जौरा में 11 जून को शुष्क दिवस, पंचायत क्षेत्र में भी शराब विक्रय पर रोक, बानमोर में पी सकते हैं

नगर पंचायत जौरा में 11 जून को शुष्क दिवस, पंचायत क्षेत्र में भी शराब विक्रय पर रोक, बानमोर में पी सकते हैं

मुरैना 9जून 08/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने नगर पंचायत जौरा के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु 9 जून को शाम 5 बजे से 11 जून को मतदान समाप्ति शाम 5 बजे तक शुष्क दिवस घोषित किया है । इस अवधि में निर्वाचन क्षेत्र की देशी व विदेशी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी  और शराब की विक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी ।

पंचायत क्षेत्र में भी शराब विक्रय पर रोक

       ग्राम पंचायत विण्डवा देवगढ़ और सिलगिला के सरपंच पद के उप निर्वाचन हेतु मतदान शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से 11 जून को अपरान्ह 3 बजे तक विक्रय पर पूरी तरह से रोक रहेगी ।

बानमोर प्रतिबंधात्मक आदेश से मुक्त

       मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंड पीठ द्वारा नगर पंचायत बानमोर के वार्ड क्रमांक 3 और 7 में पार्षद के निर्वाचन की प्रक्रिया पर जारी स्थगन आदेश के परिप्रेक्ष्य में बानमोर में देशी- विदेशी मदिरा दुकानों से शराब की विक्री पर प्रतिबंध संबंधी आदेश लागू नहीं होगा । कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर बानमोर क्षेत्र को मदिरा विक्रय पर प्रतिबंध संबंधी आदेश से मुक्त कर दिया है ।

 

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