विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के दौरान चुनाव लड़ने वाले राजनैतिक दलों और
उम्मीदवारों द्वारा सोशल मीडिया के उपयेाग के संबध में भारत निर्वाचन आयोग
द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चुनाव प्रचार से संबंधित कानूनी प्रावधान
सोशल मीडिया पर भी लागू होंगे।
उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल
करते समय अपने सोशल मीडिया अकाउंट का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
उम्मीदवार और राजनैतिक दल अपने चुनाव खर्च खाते में सोशल मीडिया पर
विज्ञापन खर्च सहित अन्य प्रचार के सभी खर्चे शामिल करेंगे।
नये कृषि कानूनों के तहत आनलाइन किसान खरीद बिक्री हेतु अपना पंजीयन करायें
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ग्वालियर टाइम्स , नये कृषि अधिनियमों के अनुसार कोई भी किसान और पशुपालक
अब अपनी उपज और उत्पाद तथा पशु , दूध व इनसे उत्पादित सामग्री व सामान कहीं भी
कभी...
3 वर्ष पहले
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