शुक्रवार, 4 जुलाई 2008

सहारा इंडिया फायनेसिंयल कार्पोरेशन पर प्रतिबंध

सहारा इंडिया फायनेसिंयल कार्पोरेशन पर प्रतिबंध

मुरैना 2 जुलाई 08/ भारतीय रिजर्व बैंक ने निक्षेपकों के हित संरक्षण एवं वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में सुधार के दृष्टिगत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के तहत मेसर्स सहारा इंडिया फायनेंसियल कार्पोरेशन लिमिटेड को जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया है ।

       ज्ञात हो कि वित्तीय संस्थापनों तथा प्लानटेशन कंपनियों में जनता द्वारा किये गये निवेशों व निक्षेपों में भारी अनियमितता एवं धोखाधडी के प्रकरण प्रदर्शित होने के कारण मध्य प्रदेश शासन द्वारा निक्षेपकों के हित संरक्षण के लिए '' मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2001'' लागू किया गया है । इस अधिनियम के मूल उध्देश्य की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जिला कलेक्टर को अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सक्षम अधिकारी बनाया गया है तथा अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट न्यायालय स्थापित किया गया है । प्रतिबन्धात्मक आदेश के अनुसार इस संस्थान द्वारा 4 जून 2008 से निवेशकों से किसी भी प्रकार का निवेश स्वीकार करने पर रोक रहेगी तथा निवेशकों द्वारा जमा की गई राशि की परिपक्वता उपरांत वापसी सुनिश्चित की जायेगी ।

 

कोई टिप्पणी नहीं :