रविवार, 23 दिसंबर 2007

सचिवों की नियुक्ति हेतु सीईओ जनपद अधिकृत

सचिवों की नियुक्ति हेतु सीईओ जनपद अधिकृत

 

मुरैना, 22 दिसम्बर 2007// कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने जिले की सात ग्राम पंचायतों में सरपंच द्वारा पंचायत कर्मी (सचिव) पद पर नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण नहीं करने के कारण इन पंचायतों में सचिव की नियुक्ति हेतु संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को अधिकृत किया है ।

       ज्ञात हो कि राज्य शासन द्वारा पंचायत कर्मी(सचिव) के रिक्त पद की पूर्ति हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच को अधिकृत कर पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 86 (1)के तहत 30 दिन के भीतर नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए थे । ग्राम पंचायतों द्वारा पद की पूर्ति नहीं करने के कारण म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 86 (2) के तहत पंचायत कर्मी की नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण कराने हेतु संबंधित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सरपंच की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है ।

       मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मुरैना को ग्राम पंचायत कैथोदा में पूर्व में प्राप्त 20, ग्राम पंचायत नावली, बड़ागांव में पूर्व में प्राप्त 33, ग्राम पंचायत जौरी में पूर्व में प्राप्त 20, ग्राम पंचायत पचोखरा में पूर्व में प्राप्त 9 और ग्राम पंचायत बंधा में पूर्व में प्राप्त 4, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोरसा को ग्राम पंचायत रायपुर में पूर्व में प्राप्त 31 तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अम्बाह को ग्राम पंचायत ऐसाह में पूर्व में प्राप्त 17 आवेदन पत्रों को सम्मिलित करते हुए नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं । प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर बरीयता अनुसार योग्य उम्मीदवार के नाम से कलेक्टर का अनुमोदन  प्राप्त कर नियुक्ति आदेश जारी किया जाय तथा एक नाम प्रतीक्षा सूची में रखा जाय । चयनित उम्मीदवार को तीन दिवस में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची अनुसार अन्य उम्मीदवार को नियुक्ति दी जाय ।

 

कोई टिप्पणी नहीं :