सोमवार, 9 नवंबर 2020

औपचारिकता : विद्युत अधिनियम के प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक निराकरण करावें

 मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश श्री सुबोध कुमार जैन के मार्गदर्शन में 12 दिसंबर 2020 को जिला मुख्यालय मुरैना एवं तहसील मुख्यालय अंबाह, जौरा और सबलगढ़ में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरण एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण हेतु जिला मुख्यालय मुरैना एवं तहसील मुख्यालय अंबाह, जौरा, सबलगढ़ में बैठकों का निरंतर एवं समय-समय पर आयोजन किया जा रहा है।

    12 दिसंबर 2020 को आयोजित नेशनल लोक अदालत के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु एवं विद्युत अधिनियम के राजीनामा योग्य न्यायालयों में लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण हेतु अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री शरत चंद्र सक्सेना शनिवार को मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जिला मुरैना के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अपर जिला जज श्री प्रदीप सोनी, विद्युत मंडल के उपमहाप्रबंधक श्री आर एस भदौरिया, श्री पीएस तोमर उपस्थित थे।
     बैठक में विद्युत वितरण कंपनी के अधिकायिों को निर्देश दिये कि नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिये अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण किया जाये तथा जो भी शासन द्वारा छूट हो वह संबंधित पक्षकार को दी जाये।

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