शुक्रवार, 13 नवंबर 2020

निगम के अन्तर्गत कोरोना के कारण 29 कंटेनमेन्ट जोन से मुक्त ( गांधी कालोनी , गोपालपुरा सहित अनेक वार्ड मुक्त हुये )

 कोविड-19 के प्रकरण पाये जाने पर नगर निगम के 29 वार्डों में कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों के अधीन अन्य आदेश होने तक कर्फ्यू लगाया गया था। जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र के आधार पर 29 वार्डो को कंटेनमेन्ट जोन से मुक्त करने हेतु लिखा गया है।

    इसके आधार पर कलेक्टर श्री वर्मा ने जनमानस की सुविधा को ध्यान में रखते हुये वार्ड क्रमांक 7 के सिद्धनगर, वार्ड 47 के जे.के टायर वाली गली, वार्ड 38 के एमएस रोड़, ग्राम गुट्टीपुरा हिंगोना, वार्ड 39 गोपालपुरा, वार्ड 38 डॉ. महेश शर्मा बगल से गांधी कॉलोनी, ग्राम जींगनी में मस्जिद के पास, वार्ड 39 में पतंजली स्टोर अपार्टमेन्ट गोपालपुरा, वार्ड 23 में छोटी बजरिया, वार्ड 33 में कलेक्टर के बंगले के पीछे गणेशपुरा, वार्ड 41 में वनखण्डी रोड़ गोपालपुरा, वार्ड 41 में केएस गार्ड के सामने आमपुरा, ग्राम जोरोनी में, वार्ड 15 में शिक्षा नगर महावीर पुरा, वार्ड 23 गुफा मंदिर के पीछे, वार्ड 39 में बाबू सिंह वाली गली गोपालपुरा, वार्ड 38 में गांधी कॉलेनी, वार्ड 22 में पुरानी जींन, वार्ड 15 में टंच रोड़, वार्ड 34 में कुमार गली गणेशपुरा, वार्ड 39 में गोपालपुरा, वार्ड 31 में विवेकानंद कॉलोनी, वार्ड 15 में महावीरपुरा, ग्राम बरेथा, वार्ड 17 में एबी रोड़ मछली फार्म के पास, वार्ड 12 में पुरानी हाउसिंग बोर्ड कोट तिराहा, वार्ड 15 में टंच रोड़ और ग्राम दतहरा में आमजन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये कर्फ्यू आदेश की आवश्यकता प्रतीत न होने से 11 नवम्बर से निषेधाज्ञा प्रभावशून्य की जाती है।

कोई टिप्पणी नहीं :